सोनभद्र में खनन पट्टा क्षेत्र में बोल्डर खिसकने की हुई दुर्घटना में पट्टा धारक के विरुद्ध नोटिस देने के ,दिए गए निर्देश -डॉ रोशन जैकब
सोनभद्र में खनन पट्टा क्षेत्र में बोल्डर खिसकने की हुई दुर्घटना में पट्टा धारक के विरुद्ध नोटिस देने के ,दिए गए निर्देश -डॉ रोशन जैकब
लखनऊः 2 मार्च 2020।। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश डॉ० रोशन जैकब ने 28फरवरी 2020 को जनपद सोनभद्र के तहसील राबर्टसगंज के अंतर्गत ग्राम बिल्सी मारकुण्डी में श्री सुरेश केसरी के पक्ष में इमारती पत्थर के खनन हेतु स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में बोल्डर खिसकने की हुई दुर्घटना में के संबंध में जिलाधिकारी सोनभद्र से संबंधित थाने में सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर विषयगत खनन क्षेत्र में ,खनन कार्य को तत्काल प्रतिबंधित करते हुए उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली -1963 तथा खनन पट्टा विलेख में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन कर सुरक्षा मानकों के प्रतिकूल कार्य किए जाने के संबंध में पट्टेधारक के विरुद्ध स्वीकृत खनन पट्टा को निरस्त किए जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये हैं।
जिलाधिकारी सोनभद्र को भेजे गये पत्र मे उन्होंने यह भी अपेक्षा की है कि खान अधिनियम -1952 में उल्लिखित प्राविधानों के अंतर्गत विषयगत खनन क्षेत्र का निरीक्षण उपरांत आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु निदेशक , खान सुरक्षा महानिदेशालय वाराणसी क्षेत्र वाराणसी को भी पत्र संदर्भित किया जाए। तथा इस संबंध में उन्होंने कृत कार्यवाही से शासन एवं भूतत्व एवं खनन निदेशालय को भी अवगत कराने की अपेक्षा की है।
लखनऊः 2 मार्च 2020।। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश डॉ० रोशन जैकब ने 28फरवरी 2020 को जनपद सोनभद्र के तहसील राबर्टसगंज के अंतर्गत ग्राम बिल्सी मारकुण्डी में श्री सुरेश केसरी के पक्ष में इमारती पत्थर के खनन हेतु स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में बोल्डर खिसकने की हुई दुर्घटना में के संबंध में जिलाधिकारी सोनभद्र से संबंधित थाने में सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर विषयगत खनन क्षेत्र में ,खनन कार्य को तत्काल प्रतिबंधित करते हुए उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली -1963 तथा खनन पट्टा विलेख में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन कर सुरक्षा मानकों के प्रतिकूल कार्य किए जाने के संबंध में पट्टेधारक के विरुद्ध स्वीकृत खनन पट्टा को निरस्त किए जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये हैं।
जिलाधिकारी सोनभद्र को भेजे गये पत्र मे उन्होंने यह भी अपेक्षा की है कि खान अधिनियम -1952 में उल्लिखित प्राविधानों के अंतर्गत विषयगत खनन क्षेत्र का निरीक्षण उपरांत आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु निदेशक , खान सुरक्षा महानिदेशालय वाराणसी क्षेत्र वाराणसी को भी पत्र संदर्भित किया जाए। तथा इस संबंध में उन्होंने कृत कार्यवाही से शासन एवं भूतत्व एवं खनन निदेशालय को भी अवगत कराने की अपेक्षा की है।