Breaking News

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को दिया झटका, वसूली के पोस्टर हटाने का आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को  दिया झटका, वसूली के पोस्टर हटाने का आदेश
ए कुमार

प्रयागराज 9 मार्च 2020 ।। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ा झटका देते हुए नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोपियों का पोस्टर हटाने का आदेश दिया है । लखनऊ के अलग-अलग चौराहों पर वसूली के लिए 57 कथित प्रदर्शनकारियों के 100 पोस्टर लगाए गए थे ।

चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने लखनऊ के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर 16 मार्च तक होर्डिंग्स हटवाकर इसकी जानकारी रजिस्ट्रार को देने का आदेश दिया है| हाई कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को हलफनामा भी दाखिल करने का आदेश दिया गया है|

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था| रविवार को सुनवाई के दौरान अपनी सख्त टिप्पणी में हाई कोर्ट ने कहा था कि कथित नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) विरोधी प्रदर्शनकारियों के पोस्टर लगाने की सरकार की कार्रवाई बेहद अन्यायपूर्ण है| यह संबंधित लोगों की आजादी का हनन है. ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए, जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे|