यूपी सरकार को सुप्रीम झटका :सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के होर्डिंग हटाने वाले आदेश पर रोक लगाने से किया इंकार, अब तीन जजों की बेंच करेगी सुनवाई
यूपी सरकार को सुप्रीम झटका :सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के होर्डिंग हटाने वाले आदेश पर रोक लगाने से किया इंकार, अब तीन जजों की बेंच करेगी सुनवाई
ए कुमार
नईदिल्ली 12 मार्च 2020 ।। यूपी की योगी सरकार को पोस्टर हटाने के आदेश वाले हाई कोर्ट के आदेश वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है । सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया और मामले की सुनवाई को तीन जजों की बेंच के सुपुर्द कर दिया ।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को रोकने से इनकार कर दिया और साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उत्तर प्रदेश में CAA विरोधी प्रदर्शनों के दौरान उपद्रव में शामिल लोगों के होर्डिंग्स को हटा दें।
सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी सरकार से पूंछा कि किस कानून के तहत लखनऊ की सड़कों पर दंगे के आरोपियों के पोस्टर लगाए गए ?
साॅलिसिटर जनरल ने कहा- होर्डिंग्स हटाना बड़ी बात नहीं, विषय बड़ा है- निजता के अधिकार की भी सीमा है ।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा -सरकार और जनता में फर्क है, जनता कई बार कानून तोड़ देती है, पर सरकार कानून के हिसाब से ही कार्रवाई कर सकती है ?
ए कुमार
नईदिल्ली 12 मार्च 2020 ।। यूपी की योगी सरकार को पोस्टर हटाने के आदेश वाले हाई कोर्ट के आदेश वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है । सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया और मामले की सुनवाई को तीन जजों की बेंच के सुपुर्द कर दिया ।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को रोकने से इनकार कर दिया और साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उत्तर प्रदेश में CAA विरोधी प्रदर्शनों के दौरान उपद्रव में शामिल लोगों के होर्डिंग्स को हटा दें।
सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी सरकार से पूंछा कि किस कानून के तहत लखनऊ की सड़कों पर दंगे के आरोपियों के पोस्टर लगाए गए ?
साॅलिसिटर जनरल ने कहा- होर्डिंग्स हटाना बड़ी बात नहीं, विषय बड़ा है- निजता के अधिकार की भी सीमा है ।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा -सरकार और जनता में फर्क है, जनता कई बार कानून तोड़ देती है, पर सरकार कानून के हिसाब से ही कार्रवाई कर सकती है ?