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बलिया :अब सिटी मजिस्ट्रेट या एसडीएम द्वारा जारी पास ही होगा मान्य ,अन्य विभागीय अधिकारी या फ़र्म पास जारी न करें: डीएम

बलिया :अब सिटी मजिस्ट्रेट या एसडीएम द्वारा जारी पास ही होगा मान्य ,अन्य विभागीय अधिकारी या फ़र्म पास जारी न करें: डीएम

बलिया 12 अप्रैल 2020: अपने विभागीय अधिकारी या किसी फर्म द्वारा जारी पास लेकर चलने वाले कर्मचारी सावधान हों जाएं, क्योंकि अब सिटी मजिस्ट्रेट या एसडीएम द्वारा जारी पास ही लॉकडाउन में मान्य होगा। जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने रविवार को यह आदेश जारी कर प्रशासन और पुलिस को सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है।

दरअसल, लॉकडाउन के दौरान विद्युत विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग और कुछ अन्य विभाग के अधिकारियों या किसी फर्म द्वारा अपने कर्मचारियों को विभिन्न तरह के पास निर्गत कर दिए जा रहे हैं, इस पर जिलाधिकारी ने सख्त निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी विभाग के अधिकारी द्वारा ऐसा ना किया जाए। इससे लॉकडाउन का उद्देश्य समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जिले में आवागमन के लिए नगर मजिस्ट्रेट या संबंधित एसडीएम के स्तर से ही जारी पास मान्य होगा। अन्य किसी भी अधिकारी या फर्म द्वारा जारी पास कोई मान्य नहीं होगा। जिलाधिकारी ने कहा है कि आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों तथा फल, दूध, सब्जी, खाद्य आपूर्ति आदि कार्य में लगे विभिन्न फर्मों के कर्मचारियों के आवाजाही के लिए संबंधित अधिकारी अपने हस्ताक्षर से सूची बनाकर नगर मजिस्ट्रेट या एसडीएम को देंगे। वहीं से पास जारी होगा। उन्होंने प्रशासन और पुलिस को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।





बलिया जिला प्रशासन की लोगो से अपील

कोरोना के प्रति जागरूक करता भोजपुरी गीत




यह हिंदी गाना भी आपको कोरोना के सम्बंध में बता रहा है

डॉ विश्राम यादव वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी अपनी कविता का पाठ करते हुए










एक अपील 
जनपद में यदि कोई बच्चा कोरोना  लॉक डाउन के कारण भूँख या अन्य किसी कारण से संकट में है तो हमारे चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 पर 24x7 फोन करें। हमारी चाइल्डलाइन परिवार के साथी संकट की इस घड़ी में भोजन, दवा आदि से बच्चों की हर संभव मदद के लिए कृत संकल्प हैं। 
निदेशक, चाइल्ड लाइन-1098