बलिया :जनपद के समस्त किसानों को रबी की फसलों को कटाई करने के लिए छूट ,यदि कम्बाइन हारवेस्टर के ड्राइवर/तकनीशियन/संबन्धित श्रमिक दूसरे जनपद के निवासी है तो मालिक को देना होगा माॅग पत्र
बलिया :जनपद के समस्त किसानों को रबी की फसलों को कटाई करने के लिए छूट ,यदि कम्बाइन हारवेस्टर के ड्राइवर/तकनीशियन/संबन्धित श्रमिक दूसरे जनपद के निवासी है तो मालिक को देना होगा माॅग पत्र
बलिया 1 अप्रैल 2020 ।। उप कृषि निदेशक इन्द्राज ने बताया है कि खाद्य सामग्री के उत्पादन, रबी फसलों की कटाई व कृषि के अन्य महत्वपूर्ण सामयिक कार्यों में निम्नानुसार लाक डाउन प्रतिबन्धों से छूट प्रदान किया गया है। जिसमें वर्तमान रबी फसलो की कटाई, मडाई हेतु आवश्यक कम्बाईन, रीपर, स्ट्रारीपर, थ्रेसर, टैक्टर थ्रेसर, ट्राली एंव अन्य संगत कृषि उपकरणो के प्रयोग के आवागमन की अनुमति रहेगी। इन यन्त्रो के संचालन हेतु आवश्यक वाहन चालक तकनीशियन व आवश्यक श्रमिको को भी अनुमति रहेगी/आवश्यक पास निर्गत किये जायेगे। रबी फसलो की कटाई में प्रयुक्त होने वाले कम्बाईन हारवेस्टर उनके ड्राईबर, तकनीशियन व उनके उपयोग में लाने हेतु श्रमिक(1+4) प्रति कम्बाईन हारवेस्टर के अन्तर जनपदीय आवागमन की अनुमति रहेगी। यदि कम्बाइन हारवेस्टर के ड्राइवर/तकनीशियन/संबन्धित श्रमिक दूसरे जनपद के निवासी है तो कम्बाईन हारवेस्टर के मलिक अपना माॅग पत्र अपने जनपद के जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक को प्रस्तुत करेगें तथा आवश्यक संतुष्टि के उपरान्त ही उस जनपद के जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक को माॅग पत्र भेजगें। जहाॅ ये ड्राइवर/तकनीशियन/सम्बन्धित श्रमिक वर्तमान में रह रहे है। तदोपरान्त सम्बन्धित जनपद के जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक अपने जनपद के जिलाधिकारी से जनपदीय आवागमन की अनुमति/पास जारी करायेगें। तदोपरान्त ही ड्राईवर/तकनीशियन/सम्बन्धित श्रमिक गन्तव्य तक जा सकेगें। यह व्यवस्था बीज विधायन संयत्रों के संचालन हेत आपरेटरो, तकनीशियन एवं श्रमिक के लिए भी लागू की जायेगी ।
बलिया जिला प्रशासन की लोगो से अपील
कोरोना के प्रति जागरूक करता भोजपुरी गीत
यह हिंदी गाना भी आपको कोरोना के सम्बंध में बता रहा है
बलिया 1 अप्रैल 2020 ।। उप कृषि निदेशक इन्द्राज ने बताया है कि खाद्य सामग्री के उत्पादन, रबी फसलों की कटाई व कृषि के अन्य महत्वपूर्ण सामयिक कार्यों में निम्नानुसार लाक डाउन प्रतिबन्धों से छूट प्रदान किया गया है। जिसमें वर्तमान रबी फसलो की कटाई, मडाई हेतु आवश्यक कम्बाईन, रीपर, स्ट्रारीपर, थ्रेसर, टैक्टर थ्रेसर, ट्राली एंव अन्य संगत कृषि उपकरणो के प्रयोग के आवागमन की अनुमति रहेगी। इन यन्त्रो के संचालन हेतु आवश्यक वाहन चालक तकनीशियन व आवश्यक श्रमिको को भी अनुमति रहेगी/आवश्यक पास निर्गत किये जायेगे। रबी फसलो की कटाई में प्रयुक्त होने वाले कम्बाईन हारवेस्टर उनके ड्राईबर, तकनीशियन व उनके उपयोग में लाने हेतु श्रमिक(1+4) प्रति कम्बाईन हारवेस्टर के अन्तर जनपदीय आवागमन की अनुमति रहेगी। यदि कम्बाइन हारवेस्टर के ड्राइवर/तकनीशियन/संबन्धित श्रमिक दूसरे जनपद के निवासी है तो कम्बाईन हारवेस्टर के मलिक अपना माॅग पत्र अपने जनपद के जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक को प्रस्तुत करेगें तथा आवश्यक संतुष्टि के उपरान्त ही उस जनपद के जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक को माॅग पत्र भेजगें। जहाॅ ये ड्राइवर/तकनीशियन/सम्बन्धित श्रमिक वर्तमान में रह रहे है। तदोपरान्त सम्बन्धित जनपद के जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक अपने जनपद के जिलाधिकारी से जनपदीय आवागमन की अनुमति/पास जारी करायेगें। तदोपरान्त ही ड्राईवर/तकनीशियन/सम्बन्धित श्रमिक गन्तव्य तक जा सकेगें। यह व्यवस्था बीज विधायन संयत्रों के संचालन हेत आपरेटरो, तकनीशियन एवं श्रमिक के लिए भी लागू की जायेगी ।
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