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लखनऊ: सरकार ने जारी किया आदेश जारी : मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर और ग्रोसरी की दुकानों पर भी बेच सकेंगे सैनिटाइजर

लखनऊ: सरकार ने जारी किया आदेश जारी : मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर और ग्रोसरी की दुकानों पर भी बेच सकेंगे सैनिटाइजर
 ए कुमार

लखनऊ 27 अप्रैल 2020 ।।
हैंड सैनिटाइजर बेचने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता स्थगित

कोरोना महामारी के चलते लॉक डाउन को देखते हुए शासन ने लिया निर्णय-

मेडिकल स्टोर जनरल स्टोर और ग्रोसरी की दुकानों पर भी बेच सकेंगे सैनिटाइजर-

स्थानीय औषधि निरीक्षक आवश्यकता पड़ने पर कर सकेगा जांच-

निर्धारित मूल्य पर ही सैनिटाइजर बेंच सकेंगे प्रतिष्ठान-

*प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने जारी किया आदेश




बलिया जिला प्रशासन की लोगो से अपील

कोरोना के प्रति जागरूक करता भोजपुरी गीत




यह हिंदी गाना भी आपको कोरोना के सम्बंध में बता रहा है

डॉ विश्राम यादव वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी अपनी कविता का पाठ करते हुए











एक अपील 
जनपद में यदि कोई बच्चा कोरोना  लॉक डाउन के कारण भूँख या अन्य किसी कारण से संकट में है तो हमारे चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 पर 24x7 फोन करें। हमारी चाइल्डलाइन परिवार के साथी संकट की इस घड़ी में भोजन, दवा आदि से बच्चों की हर संभव मदद के लिए कृत संकल्प हैं। 
निदेशक, चाइल्ड लाइन-1098