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20 मई को जारी डीएम बलिया के दुकानों के खुलने के आदेश से दुकानदारों में असमंजस, जाने क्या है कारण ?


बलिया : लॉक डाउन 4 के लागू होने के बाद जिलाधिकारी बलिया श्रीहरि प्रताप शाही ने एक विस्तृत एडवाइजरी जारी कर आमजन को क्या करने की छूट है और क्या नही करना है,को बताया था । साथ ही श्री शाही ने शहर व ग्रामीण अंचलों में खुलने वाली दुकानों के सम्बंध में आदेश जारी किया ,जिसमे दुकानों को वर्गीकृत कर उनके खुलने के समय व दिन का रोस्टर बनाया गया है । इसी रोस्टर में रविवार को  बिल्डिंग मैटेरियल, आयरन, हार्डवेयर स्टोर, प्लाईवुड, शटरिंग, बांस-बल्ली, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, कंप्यूटर, चश्मा, घड़ी, ऑटोमोबाइल, साइकिल, टायर ट्यूब और इनसे संबंधित सभी रिपेयरिंग की दुकान, जनरल स्टोर, नाई, ड्राई क्लीनर्स व प्रेस की दुकानें बुधवार, शुक्रवार और रविवार को सुबह 10:30 से दोपहर बाद 3:30 बजे तक खुलने का आदेश है ।






इसके बाद 20 मई को जिलाधिकारी बलिया के द्वारा एक संशोधित आदेश जारी किया गया । इस आदेश के द्वारा नाई व सैलून की दुकानों के न खोले जाने के निर्णय के साथ ही दुकानों के खुलने के समय को एक समान करते हुए सुबह 7 बजे से 6 बजे शाम तक निर्धारित किया गया । साथ ही यह भी आदेश दिया गया कि अतिआवश्यक खाद्य पदार्थों, सब्जियों,फलों, दवा की दुकानों ,अन्य आवश्यक सामग्रियों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की दुकान रविवार को बन्द रहेगी ।


इसी आदेश के नम्बर (2 ) पर यह भी लिखा है कि सभी दुकाने अपने निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रो में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेगी ।
 यही नम्बर (2) वाले आदेश के अनुसार जो दुकाने पूर्व घोषित रोस्टर के अनुसार रविवार को खुलती थी,नये आदेश जिसमे सभी प्रकार दुकानों की साप्ताहिक बंदी (अति आवश्यक खाद्य सामग्रियों व दवा आदि को छोड़कर) रविवार को की गई है,परेशानी का सबब बन गया है । ऐसे में  रविवार को खोलने का जिन दुकानों का रोस्टर है,वे दुकानदार परेशान हो गये है , क्योकि पुलिस इन लोगो को रविवार को पूर्ण बंदी का आदेश बताकर बन्द करा दिये है । दुकानदारों की मांग है कि जिलाधिकारी महोदय इस असमंजस की स्थिति से निकालकर हम लोगो के लिये रविवार की जगह दूसरा दिन आवंटित करें या रविवार को खोलने की अनुमति प्रदान करे ।
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लॉकडाउन के चौथे चरण में नाई, ड्राई क्लीनर्स की दुकानों को भी खोलने की अनुमति

बाकी पूर्व में जारी रोस्टर के अनुसार ही खुलेगी सभी दुकानें

बलिया 20 मई 2020: लॉकडाउन के चौथे चरण में नाई, ड्राई क्लीनर्स व प्रेस की दुकानों को भी खुलने की अनुमति दे दी गई है। बशर्ते ये दुकानें बुधवार, शुक्रवार और रविवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर बाद 3:30 बजे तक खुलेगी। बाकी पहले की समय सारणी के अनुसार ही दुकानों का संचालन जारी रहेगा। हालांकि फेस मास्क व सुरक्षात्मक उपाय का ध्यान रखना अनिवार्य होगा, वरना विधिक कार्रवाई भी होगी।

बता दें कि समय सारणी के अनुसार किराना, सब्जी, फल, कृषि उपकरण व मैकेनिकल, कृषि, खाद्य पशुपालन से संबंधित दुकान सोमवार से शनिवार तक सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक खुलेगी। जबकि, बिल्डिंग मैटेरियल, आयरन, हार्डवेयर स्टोर, प्लाईवुड, शटरिंग, बांस-बल्ली, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, कंप्यूटर, चश्मा, घड़ी, ऑटोमोबाइल, साइकिल, टायर ट्यूब और इनसे संबंधित सभी रिपेयरिंग की दुकान, जनरल स्टोर, नाई, ड्राई क्लीनर्स व प्रेस की दुकानें बुधवार, शुक्रवार और रविवार को सुबह 10:30 से दोपहर बाद 3:30 बजे तक खुलेंगे। सर्राफा, फर्नीचर, कपड़ा, रेडीमेड (साड़ी, शूटिंग-शर्टिंग), कास्मेटिक, चूड़ी और जूता-चप्पल, रस्सी, कागज के गिलास, झोला डिस्पोजल, कॉपी किताब व स्टेशनरी, खेलकूद का सामान और फोटोस्टेट की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुलेगी। मेडिकल के दुकान, डेयरी और गैस सिलेंडर से सम्बन्धित व्यवस्था प्रतिदिन सुबह 9 से शाम 6 बजे तक संचालित होंगे।


 नाई, सैलून की दुकान नहीं खुलेगी: जिलाधिकारी

-रोस्टर में किया आंशिक संशोधन, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुलेगी दुकानें

बलिया: लॉकडाउन के चौथे चरण ने दुकानों के खुलने के रोस्टर में जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने एक बार फिर आंशिक संशोधन किया है।  नए रोस्टर के मुताबिक, नाई, सैलून की दुकान पूरी तरह बंद रहेगी। इसके अलावा अन्य दुकानों के खुलने का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। रविवार को पूर्णतः साप्ताहिक बन्दी होगी और इस दिन सभी दुकानें बन्द रहेंगी। वहीं फल, सब्जी, सेवई, मुनक्का, खजूर आदि से सम्बंधित ठेलों को प्रतिदिन चलाने की अनुमति है। हालांकि इसके अलावा अन्य सामग्री का व्यापार करने वाले ठेले खोमचे केवल रविवार या साप्ताहिक बन्दी के दौरान लगाई जा सकेगी।



लॉकडाउन-4: जिलाधिकारी ने जारी की विस्तृत एडवाइजरी 

आवश्यक सेवा वाले विभाग पूरी क्षमता के साथ चलेंगे, अन्य विभाग में आएंगे 30 प्रतिशत कर्मी

-इसमें जो छूट मिली भी है, अगर शर्तों का उल्लंघन हुआ तो स्वतः हो जाएगी निष्प्रभावी

बलिया 19 मई 2020: लॉकडाउन-4 में किन चीजों का संचालन जारी रहेगा, किस पर रोक रहेगी और बचाव के लिए क्या करना है, इसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी एसपी शाही ने सोमवार को विस्तृत एडवाइजरी जारी कर दी है। साथ ही सभी एसडीएम, सीओ, एसओ को अपने क्षेत्र में इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है। डीएम ने बताया कि अब तक 13 कोरोना पॉजिटिव केस होने के नाते जनपद बलिया ऑरेंज जोन में है। जिले के सीमावर्ती जनपद में बक्सर रेड जोन में, जबकि अन्य सभी जनपद अरेंज जोन में हैं।

शासन के निर्देश के क्रम में जारी एडवाइजरी के मुताबिक, जनपद की सीमा में अंतरराज्यीय तथा अंतर्जनपदीय आवागमन पर रोक जारी रहेगी। विशेष परिस्थिति में जिला प्रशासन की अनुमति से जनपद के बाहर तथा गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अनुमति से प्रदेश के बाहर आवागमन हो सकता है। जनपद के सभी शिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पुल, असेंबली हॉल, शादी घर बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा सामूहिक गतिविधियां स्थगित रहेंगी। धार्मिक स्थल के अलावा मिठाई की दुकान, पान गुटखा, चाय पकौड़े की दुकान, ठेला आदि पहले की तरह बंद रहेंगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य, नगर पालिका व आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभाग पूरी क्षमता के साथ चलेंगे। जबकि अन्य सभी कार्यालय 30 प्रतिशत क्षमता के साथ रोस्टर के आधार पर खोले जाएंगे। हालांकि, जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि जो छूट मिली है, वह कोरोना का प्रसार रोकने की आवश्यक शर्तों का अनुपालन करने की दशा में ही अनुमन्य होगी। उल्लंघन हुआ तो वह छूट स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगी।



नपा व नपं के पहले वाला रोस्टर ही चलेगा

जनपद की नगरपालिका तथा नगर पंचायतों की सीमा में पहले से जारी रोस्टर के अनुसार आवश्यक वस्तुओं तथा दवा की दुकानें खुलेंगी। वहीं, ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की एकल दुकानें तथा मेडिकल स्टोर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। फुटकर एवं थोक विक्रेताओं तथा ग्राहकों के लिए फेस मास्क अनिवार्य होगा। हर दुकानदार को मास्क, ग्लब्स तथा सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा।