यूपी सरकार ने जारी की लॉक डाउन-3 के लिये एडवाइजरी,मुख्य सचिव ने सभी जिलों में भेजा आदेश, जाने क्या है आदेश
यूपी सरकार ने जारी की लॉक डाउन-3 के लिये एडवाइजरी,मुख्य सचिव ने सभी जिलों में भेजा आदेश, जाने क्या है आदेश
मधुसूदन सिंह/ए कुमार
लखनऊ 3 मई 2020 ।। दूसरे प्रदेशों से यूपी आने वाले लोगों के लिए मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश
अन्य राज्यों से किसी व्यक्ति को पैदल ना आने दिया जाए- मुख्य सचिव
पैदल आते हुए पाए जाने पर जांच कराकर क्वॉरेंटाइन कराएं- मुख्य सचिव
सब्जी आदि की दुकानें 10 से 12 घंटे तक खुले- मुख्य सचिव
रेलवे और बस स्टेशन पर चिकित्सा टीम, सुरक्षा, पेयजल सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं रहें- मुख्य सचिव
स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार क्वॉरेंटाइन कराएं- मुख्य सचिव
जिलाधिकारी क्वॉरेंटाइन सेंटर का निरीक्षण करते रहे- मुख्य सचिव
यूपी सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी मूलरूप में
गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-1 (ए) दिनांक 01 मई, 2020 कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी लॉक डाउन दिनांक
04.05.2020 से दो सप्ताह तक प्रभावी रहने दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह (गोपन) अनुभाग-3 के आदेश संख्या 264/2020/सीएक्स-3 दिनांक 16 अप्रैल, 2020 को जारी निर्देशों को यथा संशोधित करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश दिनांक 01 मई, 2020 के क्रम में उक्त दिशा निर्देशों को उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में निम्नलिखित प्रावधानो के साथ लागू किया जाए:
1. नई गाइडलाइन्स 04 मई, 2020 से दो सप्ताह के लिए प्रभाव में रहेगी और जनपदों को रेड (हॉटस्पाट), ग्रीन और ऑरेंज जोन में चिन्हित किया जाएगा।
2. रेड (हॉटस्पाट), ग्रीन एवं ऑरेन्ज जोन का निर्धारण-
(i) जनपदों को रिस्क प्रोफाइल के आधार पर उपर्युक्त तीन जोन निम्नानुसार होंगे।
(a) ग्रीन जोनः ग्रीन जोन को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: ऐसे जनपद जिनमें आज तक कोई भी पुष्ट(confirmed) केस नहीं है अथवा ऐसे जनपद जहाँ पिछले 21 दिनों में कोई भी पुष्ट(confirmed) केस नहीं है।
(b) रेड जोन अथवा हॉटस्पॉट जनपद ऐसे जनपद जिन्हें भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कुल एक्टिव केस, केस के दोगुने होने की दर, टेस्टिंग की सीमा और सर्विलान्स फीडबैक के अनुसार निर्धारित किया गया है।
(c)ऑरेन्ज जोनः जो जनपद न तो रेड जोन श्रेणी में हैं और न ही ग्रीन जोन श्रेणी में हैं, वह ऑरेन्ज जोन में माने जाएंगे। (ii) भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त तीनों जोन से सम्बन्धित जनपदों की सूची और तत्सम्बन्धित सूचनाएं साप्ताहिक, या उससे पूर्व या फिर आवश्यकता पड़ने पर संसूचित की जाएगी। जिला प्रशासन रेड/ऑरेंज जोन का निर्धारण कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की समीक्षा के आधार पर कर सकता है।
(iii) रेड अथवा अरेंज जोन में वर्गीकृत जनपदो में एक या अधिक नगर निगम क्षेत्र हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन केसों की संख्या के सम्बन्ध में यह आंकलन कर सकता है कि नगर निगम क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत और क्षेत्राधिकार से बाहर पड़ने वाले क्षेत्र में क्या व्यवस्था होगी। ऐसे जनपदों में जोन का वर्गीकरण निसानुसार किया जाएगा-
(a) ऐसे जनपद जिन्हें रेड जोन श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और वहाँ पर पिछले 21 दिनों में, नगर निगम सीमा के बाहर कोई भी पुष्टिकारक(confirmed) केस नहीं मिला है, ऐसे क्षेत्र को ऑरेंज जोन कहा जा सकता है. ऐसे क्षेत्रों में इस प्रकार का निर्धारण करते समय पूर्ण सावधानी बरती जाएगी जिससे ऐसे क्षेत्र कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रहें।
(b) ऐसे जनपद जिन्हें ऑरेन्ज जोन श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और वहाँ पर पिछले 21 दिनों में, नगर निगम सीमा के बाहर कोई भी पुष्टिकारक(confirmed) केस नहीं मिला है, ऐसे क्षेत्र को ग्रीन जोन कहा जा सकता है, ऐसे क्षेत्रों में इस प्रकार का निर्धारण करते समय पूर्ण सावधानी बरती जाएगी जिससे कि ऐसे क्षेत्र कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रहें। (c)नगर निगम की सीमा के बाहर क्षेत्र में यदि पिछले 21 दिनों में एक या अधिक पुष्टिकारक केस मिले हो, तो ऐसे क्षेत्र जनपद के रेड अथवा अरिन्ज जोन श्रेणी के वर्गीकरण के अनुसार ही रहेंगे।
3. कन्टेन्मेंट जोन का निर्धारण-
(i)कन्टेन्मेंट जोन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार रेड (हॉटस्पाट्स) और ऑरेंज जोन के अन्दर चिन्हित किए जाएंगे। कन्टेन्मेंट जोन को निम्नानुसार संशोधित कर दिया जाए ।
(a) केस(cases) और कॉन्टैक्ट्स(contracts) की मैपिंग (b) केसों और कान्टैक्ट्स का भौगोलिक विस्तार
(c) चिन्हित क्षेत्र का युक्तिपूर्ण सीमा निर्धारण
(d) कोविड-19 की रोकथाम के प्रयासों को लागू/क्रियान्वयन करने की स्थिति(Enforceability)
(ii)शहरी क्षेत्र में कन्टेन्मेंट जोन की सीमा में रिहायशी कॉलोनी, मोहल्ला, नगर निगम बार्ड, नगर निगम जोन, थाना क्षेत्र, कस्बे इत्यादि हो सकते है; ग्रामीण क्षेत्र में गांवो का समूह, ग्राम पंचायत, पुलिस थानों का समूह. विकास खण्ड इत्यादि हो सकते हैं। सामान्यतः एक कोरोना पॉजिटिव मामले के प्रकरण में
a. शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित आवासीय कॉलोनी/मोहल्ला वार्ड सीमा की प्रशासनिक सीमा के अन्तर्गत 400 मीटर तक न्यूनतम । ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित राजस्व गांव।
b. एक से अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले में शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित आवासीय कॉलोनी/मोहल्ला/वार्डीखण्ड की प्रशासनिक सीमा अथवा 01 किलोमीटर की दूरी का क्षेत्रफल, जो भी बड़ा हो। ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित राजस्व गांव (01 किलोमीटर के अंतर्गत।)
कन्टेन्मेंट जोन के अन्तर्गत प्रोटोकॉल
(iii) कन्टेन्मेंट जोन में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार द्वारा जारी Standard Operating Protocol (SOP) में उल्लखित निगरानी-प्रक्रिया (Surveillance Mechanism) का अनुपालन किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन द्वारा कन्टेन्मेंट जोन के निवासियों के मध्य आरोग्य सेतु ऐप का 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा।
(iv) स्थानीय प्रशासन द्वारा कन्टेन्मेंट जोन में निम्नलिखित गतिविधियों की जाएंगी;
(a) कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग
(b) चिकित्साधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम अथवा संस्थानिक क्वारंटाइन किया जाना ।
इस हेतु ऑकलन सम्बन्धित व्यक्ति के
(d) हाउस टू हाउस सर्विलान्स (इस कार्य हेतु विशेषतया गठित टीम द्वारा)
(e) समस्त केसों का नैदानिक प्रबंधन (Clinical Management) (प्रोटोकॉल के अनुसार)
(f) लोगों की काउन्सलिंग एवं उन्हे इस सम्बन्ध में जागरुक करना, और इस हेतु संचार-प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना।
(v) रेड (हॉटस्पाट) और ऑरेंज जोन के अन्तर्गत कन्टेन्मेंट जोन में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, वहाँ कड़े नियंत्रण लागू किये जाएंगे- इन क्षेत्रों (containment zones) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी; सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बन्धित हो। इस सम्बन्ध में स्थानीय प्रशासन द्वारा MoHFW तथा राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
(viii) समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल-परिसर, तरण-ताल (Swimming Pool), मनोरंजन-पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान।
(ix) समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिकसांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम/अन्य सामूहिक गतिविधियां। समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बन्द रहेंगे ।
(x) समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जन सामान्य के लिये बन्द रहेंगे ।धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे।
5. जनसामान्य की सुरक्षा एवं सुविधा के सम्बन्ध में उपाय
(i) गैर-आवश्यक गतिविधियों हेतु जनसामान्य का आवागमन सायं 07.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक निषिद्ध रहेगा । स्थानीय प्रशासन/प्राधिकारी इस सम्बन्ध में यथावश्यकता विधिक उपबन्धों के तहत आवश्यक आदेश जारी कर सकते हैं; यथा निषेधाज्ञा (Curfew) अन्तर्गत धारा 144 CrPC का कड़ाई से अनुपालन आदि।
(ii) समस्त जोन में 65 वर्षीय से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता (co-morbidity) अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना आवश्यक हो।
(iii) कन्टेन्मेंट जोन में OPDS और चिकित्सा क्लिनिकों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यद्यपि इन्हें रेड, ऑरेंज एवं ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेन्सिग और अन्य बचाव हेतु सुरक्षा सावधानियों के अपनाने की स्थिति में अनुमति, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन्स के आधार पर दी जा सकती है।
6. कन्टेन्मेंट जोन में गतिविधियां
(i) कड़ा परिधीय नियंत्रण (Strict Perimeter Control )
(ii) प्रवेश एवं निकास हेतु स्पष्ट व्यवस्था।
(iii) केवल आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति एवं सेवाओं, चिकित्सा-आपात से जुड़े हुए व्यक्तियों का आवागमन।
(iv) बिना चेकिंग के व्यक्तियों और किसी भी प्रकार के परिवहन आदि को अनुमति नहीं दी जाएगी।
(v) ऐसे क्षेत्र में आने-जाने वाले व्यक्तियों का पूरा विवरण रखा जाएगा।
7. रेड जोन (हॉटस्पाट) में गतिविधियां (कन्टेन्मेंट जोन के बाहर)
(i) पैरा-4 में उल्लिखित निषिद्ध गतिविधियों के अतिरिक्त निम्नलिखित गतिविधियों की भी अनुमति नहीं होगी
(a) साइकिल रिक्शा/ऑटो रिक्शा
(b) टैक्सी/कैब सर्विसेज
(c) जनपदीय और अन्तर्जनपदीय बस परिवहन
(d) स्पा और हेयर सैलून आदि
(ii) निम्नलिखित गतिविधियां को नीचे उल्लखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ अनुमति दी जा सकती है
(a) केवल ऐसे व्यक्तिगत/वाहनों के परिचालन जिन्हें इस हेतु अनुमति प्रदान की गई हो, चार पहिया वाहनों में अधिकतम दो यात्री (ड्राइवर के अतिरिक्त), दो पहियां वाहनों में केवल एक व्यक्ति (पीछे की सीट पर बैठाकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी)
(b) शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, जिनमें केवल Special Economic Zones (SEZs), Export Oriented Units(EOUs), Industrial Estates और Industrial Township शामिल हैं, को आवाजाही पर नियंत्रण (access control) के साथ, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की इकाई जिनमें दवा-औषधि, चिकित्सकीय उपकरण तथा इनके कच्चे माल व अन्तरवर्ती निर्माण सामग्री शामिल है, ऐसी उत्पादन इकाईयां जिनका सतत चलना आवश्यक हो, और उनकी सप्लाई चेन, आईटी हार्डवेयर का उत्पादन, जूट उद्योग (भीड़ इकट्ठा न होने देने के लिए अलग-अलग शिफ्ट व सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करते हुए) और पैकेजिंग मैटेरियल से सम्बन्धित उत्पादन की इकाईयों को चलने की अनुमति होगी।
औद्योगिक इकाईयों के संचालन के दौरान सामाजिक/शारीरिक दूरी बनाये रखने के सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ0प्र0 द्वारा निर्धारित स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर(SOP) का अनुपालन निम्नानुसार सुनिश्चित किया जाएगा
1. समस्त कार्यालयों, कारखानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाने होंगे:
परिसर के सभी क्षेत्रों सहित निम्नलिखित स्थानों को उपयोगकर्ता हेतु हानिरहित कीटाणुनाशक का उपयोग करके पूर्ण रूप से संक्रमित किया जाएगा
i. भवन, कार्यालय आदि का प्रवेश द्वारा।
ii. बैक्टीरिया तथा कैंटीन
iii. सभाकक्ष, सम्मेलन हॉल/खुला क्षेत्र/बरामदा/प्रवेश द्वार स्थल, बंकर, पोर्टा केबिन, भवन आदि।
iv.समस्त उपकरण और लिफ्ट।
v. वाशरूम, टॉयलेट सिंक, वॉटर पॉइंट आदि।
vi. समस्त दीवारें/अन्य सतहे
2. रेड तथा ऑरेन्ज जोन में 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में बाहर से आने वाले कर्मियो/श्रमिकों के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर किसी प्रकार की निर्भरता के बिना विशेष परिवहन की सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। इन वाहनों को केबल 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
3- परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों और मशीनरी पर कीटाणुनाशक स्प्रे के माध्यम से अनिवार्य रूप से विसंक्रमित किया जाना चाहिए।
4- कार्यस्थल पर प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए थर्मल स्केनिंग अनिवार्य होगी।
5- कर्मियों/श्रमिकों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य किया जाएगा।
6- हाथ धोने और सैनेटाइजर के लिए व्यवस्था की जाएगी, जो स्पर्श मुक्त तंत्र को वरीयता के साथ सभी प्रवेश और निकासी बिन्दुओं और सामान्य क्षेत्रों में उपलबध कराया जाएगा। सभी वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध सुनिश्चित की जाएगी।
7- कार्यस्थलों में दो पारियों (shifts) के बीच एक घंटे का अन्तर होगा और सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों द्वारा दोपहर के भोजन को पृथक एवं निलम्बित रूप से किया जाएगा।
8- 10 या अधिक प्रतिभागियों की बड़ी सभाओं या बैठकों को हतोत्साहित किया जाएगा। कार्य स्थलों एवं सभाओं, बैठकों और प्रशिक्षण सत्रों में सम्बंधित व्यक्ति एक-दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी पर बैठेगे।
9- दो या चार से अधिक व्यक्तियों (लिफ्ट के आकार के आधार पर) को लिफ्टों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। 10- सीढ़ी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
11- गुटखा, तम्बाकू आदि पर सख्त प्रतिबंध होना चाहिए और थूकना पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए।
12- कार्य स्थलों पर गैर आवश्यक आगंतुकों पर सम्पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए।
13- आस-पास के क्षेत्रों में कोविड 19 के रोगियों के उपचार के लिए अधिकृत चिकित्सालयों/ क्लिनिकों को चिन्हित कर इनकी सूची हर समय कार्य स्थल पर उपलब्ध होनी चाहिए। 14- 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को संचालन से पूर्व अधिकतम 25 कर्मियों की सीमा के अधीन अपने कुल कर्मचारियों के रैंडम आधार पर कम से कम 5 प्रतिशत कर्मियों का आरटी-पीसीआर विधि से परीक्षण कराना होगा। उसके बाद प्रत्येक 15 दिनों पर 5 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10 कार्मिकों का रैंडम आधार पर परीक्षण किया जाए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आर्थिक गतिविधियों/औद्योगिक गतिविधियों के प्रारम्भ होने पश्चात प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जा रहा है एवं किसी प्रकार का संक्रमण वहां नहीं हो रहा है। टेस्टिग की रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।
15- सभी प्रकार की इंडस्ट्री/फैक्ट्री के मालिक व श्रमिकों की आपसी सहमति से कार्य के घंटे बढ़ाये जा सकते हैं यह व्यवस्था आगामी 03 माह तक लागू रहेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति दी जाए।
(c) शहरी क्षेत्रों में निर्माण सम्बन्धी गतिविधियां, केवल in situ निर्माण (जहाँ श्रमिक साइट पर ही उपलब्ध हों और किसी को भी साइट के बाहर से लाने की आवश्यकता न पड़े), renewable energy से सम्बन्धित प्रोजेक्ट के निर्माण की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की निर्माण-गतिविधियों को अनुमति होगी।
(d)शहरी क्षेत्रों में अर्थात् नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के अन्दर समस्त मॉल, मार्केट कॉम्पलैक्स एवं मार्केट बन्द रहेंगे। यद्यपि आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से सम्बन्धित दुकानों को, मार्केट और मार्केट काम्पलैक्स में खुलने की अनुमति होगी। शहरी क्षेत्रों में समस्त एकल दुकानें (एक स्थान पर एक ही दुकान), कॉलोनी के अन्दर की दुकानें और आवासीय परिसर के अन्दर की दुकानों के खुलने की अनुमति होगी जिसमें आवश्यक, गैर-आवश्यक सेवा/ वस्तु इत्यादि का भेद नहीं किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मॉल को छोड़कर समस्त दुकानों; आवश्यक (essential) एवं गैर-आवश्यक(non-essential) को खुलने की अनुमति दी जा सकती है। उपर्युक्त समस्त में सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी) का कडाई से अनुपालन किया जाएगा ।
(e) शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को प्रातः 10.00 बजे से सांय 7.00 बजे तक खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि दुकानों पर बिक्री के समय सोशल डिस्टेन्सिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
यह व्यवस्था ऑरेंज व ग्रीन जोन में भी इसी प्रकार से लागू की जाएगी
(f) केवल आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में e-commerce गतिविधियों की अनुमति होगी।
(g) निजी कार्यालय 33 प्रतिशत कार्यक्षमता के साथ खोले जा सकते हैं, शेष को घर से ही कार्य (work from home) की सुविधा दी जाएगी।
(h) समस्त सरकारी कार्यालयों में उप सचिव ब उसके ऊपर के अधिकारी पूर्णरुप से उपस्थित रहेंगे। शेष स्टाफ में से 33 प्रतिशत को आवश्यकतानुसार कार्यालय बुलाया जाएगा । यद्यपि रक्षा एवं सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेन्स, फायर और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबन्धन और संबंधित सेवाएं, एनआईसी, कस्टम्स, FCI, NCC, NYK और नगर पालिका सेवाएं बिना किसी प्रतिबंध के पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करेंगे नागरिक सेवाओं (Public Services) की पूर्ति हेतु आवश्यक स्टाफ को पर्याप्त संख्या में लगाया जाए।
8 .ऑरेन्ज जोन में गतिविधियां (कन्टेन्मेंट जोन के बाहर)
(i) पैरा-4 में उल्लिखित निषिद्ध गतिविधियों के अतिरिक्त निम्नलिखित गतिविधियों की भी अनुमति नहीं होगी
(a) जनपदीय एवं अन्तर्जनपदीय बस-परिवहन
(ii)निम्नलिखित गतिविधियों को नीचे उल्लखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ अनुमति दी जा सकती है
(a) टैक्सी/कैब सेवाएं; केवल एक ड्राइवर व दो यात्रियों सहित (केवल जनपद की सीमाओं के अन्दर ही)।
(b) केवल ऐसे व्यक्तिगत/वाहनों का अन्तरजनपदीय परिचालन उन्हें इस हेतु अनुमति प्रदान की गई हो, चार पहिया वाहनों में अधिकतम दो यात्री (ड्राइवर के अतिरिक्त) अन्य होंगे।
9 .ग्रीन जोन में गतिविधियां
(i) पैरा-4 में उल्लिखित निषिद्ध गतिविधियों के अतिरिक्त समस्त प्रकार की गतिविधियों की अनुमति होगी।
(ii) आबकारी की दुकानों के संचालन की अनुमति प्रातः 10.00 बजे से सांय 07.00 बजे तक इस शर्त के साथ दी जाए कि दुकानों पर सोशल डिस्टेन्सिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
(iii) बसों का संचालन केवल 50 प्रतिशत सीटों के साथ हो सकता है।
(iv) बस डिपो 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाए जा सकते हैं। बसों एवं पक्षियों को केवल जनपद की सीमाओं मे ही संचालन किए जाने की अनुमति दी जा सकती है।
10. समस्त अन्य प्रकार की गतिविधियां जिन्हें इस गाइडलाइन्स के अन्तर्गत उल्लखित जोन में विशेष रूप से निषिद्ध प्रतिबंधित न किया गया हो।
11. माल/वस्तुओं के परिवहन जिनमें खाली ट्रक भी सम्मलित हैं के अन्तर्राज्यीय परिवहन की पूर्ण अनुमति होगी।
12. पडोसी देशों के साथ संधियों के अनुरुप अन्तर्राष्ट्रीय सीमा-पार माल के परिवहन की अनुमति होगी।
13. जिन गतिविधियों को लॉकडाउन गाइडलाइन्स के निर्देशों के अन्तर्गत 03 मई, 2020 तक आवश्यक अनुमतियां प्रदान की गयी हैं, ऐसी गतिविधियों के लिए पुनः नए सिरे से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
14. लॉकडाउन गाइडलाइन्स का आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुरुप कढाई से अनुपालन किया जाए।
15. उपर्युक्त लॉकडाउन उपायों के क्रियान्वयन हेतु निर्देश
(i)समस्त जिला मजिस्ट्रेट उपर्युक्त लॉकडाउन उपायों एवं कोविड-19 प्रबन्धन से सम्बन्धित National Directives को कड़ाई से लागू कराएंगे।
(ii) उपर्युक्त रोकथाम के उपायों को क्रियान्वित (Implement) करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में Incident Commanders की तैनाती करेंगे ।
(iii) Incident Commanders अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त उपायों को लागू कराने के लिए उत्तरदायी होंगे और समस्त लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारी Incident Commanders के दिशा-निर्देशन में कार्य करेंगे | Incident Commanders आवश्यक परिचालन/आवागमन (जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है) हेतु पास निर्गत करेंगे।
(iv) Incident Commanders विशेष रूप से, हॉस्पिटल Infrastructure के निरन्तर बिना किसी बाधा के संचालन/विस्तार हेतु आवश्यक संसाधनों/वर्करों/मटेरियल के सम्बन्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
16. दण्डात्मक प्रावधान लॉकडाउन के दिशा निर्देशो के उल्लंघन करने पर किसी व्यकि के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। दण्डात्मक प्राविधानों के उद्धरण संलग्नक-2 में दिये गए है।
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बलिया जिला प्रशासन की लोगो से अपील
कोरोना के प्रति जागरूक करता भोजपुरी गीत
मधुसूदन सिंह/ए कुमार
लखनऊ 3 मई 2020 ।। दूसरे प्रदेशों से यूपी आने वाले लोगों के लिए मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश
अन्य राज्यों से किसी व्यक्ति को पैदल ना आने दिया जाए- मुख्य सचिव
पैदल आते हुए पाए जाने पर जांच कराकर क्वॉरेंटाइन कराएं- मुख्य सचिव
सब्जी आदि की दुकानें 10 से 12 घंटे तक खुले- मुख्य सचिव
रेलवे और बस स्टेशन पर चिकित्सा टीम, सुरक्षा, पेयजल सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं रहें- मुख्य सचिव
स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार क्वॉरेंटाइन कराएं- मुख्य सचिव
जिलाधिकारी क्वॉरेंटाइन सेंटर का निरीक्षण करते रहे- मुख्य सचिव
यूपी सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी मूलरूप में
गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-1 (ए) दिनांक 01 मई, 2020 कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी लॉक डाउन दिनांक
04.05.2020 से दो सप्ताह तक प्रभावी रहने दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह (गोपन) अनुभाग-3 के आदेश संख्या 264/2020/सीएक्स-3 दिनांक 16 अप्रैल, 2020 को जारी निर्देशों को यथा संशोधित करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश दिनांक 01 मई, 2020 के क्रम में उक्त दिशा निर्देशों को उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में निम्नलिखित प्रावधानो के साथ लागू किया जाए:
1. नई गाइडलाइन्स 04 मई, 2020 से दो सप्ताह के लिए प्रभाव में रहेगी और जनपदों को रेड (हॉटस्पाट), ग्रीन और ऑरेंज जोन में चिन्हित किया जाएगा।
2. रेड (हॉटस्पाट), ग्रीन एवं ऑरेन्ज जोन का निर्धारण-
(i) जनपदों को रिस्क प्रोफाइल के आधार पर उपर्युक्त तीन जोन निम्नानुसार होंगे।
(a) ग्रीन जोनः ग्रीन जोन को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: ऐसे जनपद जिनमें आज तक कोई भी पुष्ट(confirmed) केस नहीं है अथवा ऐसे जनपद जहाँ पिछले 21 दिनों में कोई भी पुष्ट(confirmed) केस नहीं है।
(b) रेड जोन अथवा हॉटस्पॉट जनपद ऐसे जनपद जिन्हें भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कुल एक्टिव केस, केस के दोगुने होने की दर, टेस्टिंग की सीमा और सर्विलान्स फीडबैक के अनुसार निर्धारित किया गया है।
(c)ऑरेन्ज जोनः जो जनपद न तो रेड जोन श्रेणी में हैं और न ही ग्रीन जोन श्रेणी में हैं, वह ऑरेन्ज जोन में माने जाएंगे। (ii) भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त तीनों जोन से सम्बन्धित जनपदों की सूची और तत्सम्बन्धित सूचनाएं साप्ताहिक, या उससे पूर्व या फिर आवश्यकता पड़ने पर संसूचित की जाएगी। जिला प्रशासन रेड/ऑरेंज जोन का निर्धारण कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की समीक्षा के आधार पर कर सकता है।
(iii) रेड अथवा अरेंज जोन में वर्गीकृत जनपदो में एक या अधिक नगर निगम क्षेत्र हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन केसों की संख्या के सम्बन्ध में यह आंकलन कर सकता है कि नगर निगम क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत और क्षेत्राधिकार से बाहर पड़ने वाले क्षेत्र में क्या व्यवस्था होगी। ऐसे जनपदों में जोन का वर्गीकरण निसानुसार किया जाएगा-
(a) ऐसे जनपद जिन्हें रेड जोन श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और वहाँ पर पिछले 21 दिनों में, नगर निगम सीमा के बाहर कोई भी पुष्टिकारक(confirmed) केस नहीं मिला है, ऐसे क्षेत्र को ऑरेंज जोन कहा जा सकता है. ऐसे क्षेत्रों में इस प्रकार का निर्धारण करते समय पूर्ण सावधानी बरती जाएगी जिससे ऐसे क्षेत्र कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रहें।
(b) ऐसे जनपद जिन्हें ऑरेन्ज जोन श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और वहाँ पर पिछले 21 दिनों में, नगर निगम सीमा के बाहर कोई भी पुष्टिकारक(confirmed) केस नहीं मिला है, ऐसे क्षेत्र को ग्रीन जोन कहा जा सकता है, ऐसे क्षेत्रों में इस प्रकार का निर्धारण करते समय पूर्ण सावधानी बरती जाएगी जिससे कि ऐसे क्षेत्र कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रहें। (c)नगर निगम की सीमा के बाहर क्षेत्र में यदि पिछले 21 दिनों में एक या अधिक पुष्टिकारक केस मिले हो, तो ऐसे क्षेत्र जनपद के रेड अथवा अरिन्ज जोन श्रेणी के वर्गीकरण के अनुसार ही रहेंगे।
3. कन्टेन्मेंट जोन का निर्धारण-
(i)कन्टेन्मेंट जोन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार रेड (हॉटस्पाट्स) और ऑरेंज जोन के अन्दर चिन्हित किए जाएंगे। कन्टेन्मेंट जोन को निम्नानुसार संशोधित कर दिया जाए ।
(a) केस(cases) और कॉन्टैक्ट्स(contracts) की मैपिंग (b) केसों और कान्टैक्ट्स का भौगोलिक विस्तार
(c) चिन्हित क्षेत्र का युक्तिपूर्ण सीमा निर्धारण
(d) कोविड-19 की रोकथाम के प्रयासों को लागू/क्रियान्वयन करने की स्थिति(Enforceability)
(ii)शहरी क्षेत्र में कन्टेन्मेंट जोन की सीमा में रिहायशी कॉलोनी, मोहल्ला, नगर निगम बार्ड, नगर निगम जोन, थाना क्षेत्र, कस्बे इत्यादि हो सकते है; ग्रामीण क्षेत्र में गांवो का समूह, ग्राम पंचायत, पुलिस थानों का समूह. विकास खण्ड इत्यादि हो सकते हैं। सामान्यतः एक कोरोना पॉजिटिव मामले के प्रकरण में
a. शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित आवासीय कॉलोनी/मोहल्ला वार्ड सीमा की प्रशासनिक सीमा के अन्तर्गत 400 मीटर तक न्यूनतम । ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित राजस्व गांव।
b. एक से अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले में शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित आवासीय कॉलोनी/मोहल्ला/वार्डीखण्ड की प्रशासनिक सीमा अथवा 01 किलोमीटर की दूरी का क्षेत्रफल, जो भी बड़ा हो। ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित राजस्व गांव (01 किलोमीटर के अंतर्गत।)
कन्टेन्मेंट जोन के अन्तर्गत प्रोटोकॉल
(iii) कन्टेन्मेंट जोन में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार द्वारा जारी Standard Operating Protocol (SOP) में उल्लखित निगरानी-प्रक्रिया (Surveillance Mechanism) का अनुपालन किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन द्वारा कन्टेन्मेंट जोन के निवासियों के मध्य आरोग्य सेतु ऐप का 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा।
(iv) स्थानीय प्रशासन द्वारा कन्टेन्मेंट जोन में निम्नलिखित गतिविधियों की जाएंगी;
(a) कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग
(b) चिकित्साधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम अथवा संस्थानिक क्वारंटाइन किया जाना ।
इस हेतु ऑकलन सम्बन्धित व्यक्ति के
(d) हाउस टू हाउस सर्विलान्स (इस कार्य हेतु विशेषतया गठित टीम द्वारा)
(e) समस्त केसों का नैदानिक प्रबंधन (Clinical Management) (प्रोटोकॉल के अनुसार)
(f) लोगों की काउन्सलिंग एवं उन्हे इस सम्बन्ध में जागरुक करना, और इस हेतु संचार-प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना।
(v) रेड (हॉटस्पाट) और ऑरेंज जोन के अन्तर्गत कन्टेन्मेंट जोन में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, वहाँ कड़े नियंत्रण लागू किये जाएंगे- इन क्षेत्रों (containment zones) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी; सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बन्धित हो। इस सम्बन्ध में स्थानीय प्रशासन द्वारा MoHFW तथा राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
(viii) समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल-परिसर, तरण-ताल (Swimming Pool), मनोरंजन-पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान।
(ix) समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिकसांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम/अन्य सामूहिक गतिविधियां। समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बन्द रहेंगे ।
(x) समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जन सामान्य के लिये बन्द रहेंगे ।धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे।
5. जनसामान्य की सुरक्षा एवं सुविधा के सम्बन्ध में उपाय
(i) गैर-आवश्यक गतिविधियों हेतु जनसामान्य का आवागमन सायं 07.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक निषिद्ध रहेगा । स्थानीय प्रशासन/प्राधिकारी इस सम्बन्ध में यथावश्यकता विधिक उपबन्धों के तहत आवश्यक आदेश जारी कर सकते हैं; यथा निषेधाज्ञा (Curfew) अन्तर्गत धारा 144 CrPC का कड़ाई से अनुपालन आदि।
(ii) समस्त जोन में 65 वर्षीय से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता (co-morbidity) अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना आवश्यक हो।
(iii) कन्टेन्मेंट जोन में OPDS और चिकित्सा क्लिनिकों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यद्यपि इन्हें रेड, ऑरेंज एवं ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेन्सिग और अन्य बचाव हेतु सुरक्षा सावधानियों के अपनाने की स्थिति में अनुमति, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन्स के आधार पर दी जा सकती है।
6. कन्टेन्मेंट जोन में गतिविधियां
(i) कड़ा परिधीय नियंत्रण (Strict Perimeter Control )
(ii) प्रवेश एवं निकास हेतु स्पष्ट व्यवस्था।
(iii) केवल आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति एवं सेवाओं, चिकित्सा-आपात से जुड़े हुए व्यक्तियों का आवागमन।
(iv) बिना चेकिंग के व्यक्तियों और किसी भी प्रकार के परिवहन आदि को अनुमति नहीं दी जाएगी।
(v) ऐसे क्षेत्र में आने-जाने वाले व्यक्तियों का पूरा विवरण रखा जाएगा।
7. रेड जोन (हॉटस्पाट) में गतिविधियां (कन्टेन्मेंट जोन के बाहर)
(i) पैरा-4 में उल्लिखित निषिद्ध गतिविधियों के अतिरिक्त निम्नलिखित गतिविधियों की भी अनुमति नहीं होगी
(a) साइकिल रिक्शा/ऑटो रिक्शा
(b) टैक्सी/कैब सर्विसेज
(c) जनपदीय और अन्तर्जनपदीय बस परिवहन
(d) स्पा और हेयर सैलून आदि
(ii) निम्नलिखित गतिविधियां को नीचे उल्लखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ अनुमति दी जा सकती है
(a) केवल ऐसे व्यक्तिगत/वाहनों के परिचालन जिन्हें इस हेतु अनुमति प्रदान की गई हो, चार पहिया वाहनों में अधिकतम दो यात्री (ड्राइवर के अतिरिक्त), दो पहियां वाहनों में केवल एक व्यक्ति (पीछे की सीट पर बैठाकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी)
(b) शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, जिनमें केवल Special Economic Zones (SEZs), Export Oriented Units(EOUs), Industrial Estates और Industrial Township शामिल हैं, को आवाजाही पर नियंत्रण (access control) के साथ, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की इकाई जिनमें दवा-औषधि, चिकित्सकीय उपकरण तथा इनके कच्चे माल व अन्तरवर्ती निर्माण सामग्री शामिल है, ऐसी उत्पादन इकाईयां जिनका सतत चलना आवश्यक हो, और उनकी सप्लाई चेन, आईटी हार्डवेयर का उत्पादन, जूट उद्योग (भीड़ इकट्ठा न होने देने के लिए अलग-अलग शिफ्ट व सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करते हुए) और पैकेजिंग मैटेरियल से सम्बन्धित उत्पादन की इकाईयों को चलने की अनुमति होगी।
औद्योगिक इकाईयों के संचालन के दौरान सामाजिक/शारीरिक दूरी बनाये रखने के सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ0प्र0 द्वारा निर्धारित स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर(SOP) का अनुपालन निम्नानुसार सुनिश्चित किया जाएगा
1. समस्त कार्यालयों, कारखानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाने होंगे:
परिसर के सभी क्षेत्रों सहित निम्नलिखित स्थानों को उपयोगकर्ता हेतु हानिरहित कीटाणुनाशक का उपयोग करके पूर्ण रूप से संक्रमित किया जाएगा
i. भवन, कार्यालय आदि का प्रवेश द्वारा।
ii. बैक्टीरिया तथा कैंटीन
iii. सभाकक्ष, सम्मेलन हॉल/खुला क्षेत्र/बरामदा/प्रवेश द्वार स्थल, बंकर, पोर्टा केबिन, भवन आदि।
iv.समस्त उपकरण और लिफ्ट।
v. वाशरूम, टॉयलेट सिंक, वॉटर पॉइंट आदि।
vi. समस्त दीवारें/अन्य सतहे
2. रेड तथा ऑरेन्ज जोन में 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में बाहर से आने वाले कर्मियो/श्रमिकों के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर किसी प्रकार की निर्भरता के बिना विशेष परिवहन की सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। इन वाहनों को केबल 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
3- परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों और मशीनरी पर कीटाणुनाशक स्प्रे के माध्यम से अनिवार्य रूप से विसंक्रमित किया जाना चाहिए।
4- कार्यस्थल पर प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए थर्मल स्केनिंग अनिवार्य होगी।
5- कर्मियों/श्रमिकों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य किया जाएगा।
6- हाथ धोने और सैनेटाइजर के लिए व्यवस्था की जाएगी, जो स्पर्श मुक्त तंत्र को वरीयता के साथ सभी प्रवेश और निकासी बिन्दुओं और सामान्य क्षेत्रों में उपलबध कराया जाएगा। सभी वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध सुनिश्चित की जाएगी।
7- कार्यस्थलों में दो पारियों (shifts) के बीच एक घंटे का अन्तर होगा और सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों द्वारा दोपहर के भोजन को पृथक एवं निलम्बित रूप से किया जाएगा।
8- 10 या अधिक प्रतिभागियों की बड़ी सभाओं या बैठकों को हतोत्साहित किया जाएगा। कार्य स्थलों एवं सभाओं, बैठकों और प्रशिक्षण सत्रों में सम्बंधित व्यक्ति एक-दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी पर बैठेगे।
9- दो या चार से अधिक व्यक्तियों (लिफ्ट के आकार के आधार पर) को लिफ्टों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। 10- सीढ़ी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
11- गुटखा, तम्बाकू आदि पर सख्त प्रतिबंध होना चाहिए और थूकना पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए।
12- कार्य स्थलों पर गैर आवश्यक आगंतुकों पर सम्पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए।
13- आस-पास के क्षेत्रों में कोविड 19 के रोगियों के उपचार के लिए अधिकृत चिकित्सालयों/ क्लिनिकों को चिन्हित कर इनकी सूची हर समय कार्य स्थल पर उपलब्ध होनी चाहिए। 14- 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को संचालन से पूर्व अधिकतम 25 कर्मियों की सीमा के अधीन अपने कुल कर्मचारियों के रैंडम आधार पर कम से कम 5 प्रतिशत कर्मियों का आरटी-पीसीआर विधि से परीक्षण कराना होगा। उसके बाद प्रत्येक 15 दिनों पर 5 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10 कार्मिकों का रैंडम आधार पर परीक्षण किया जाए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आर्थिक गतिविधियों/औद्योगिक गतिविधियों के प्रारम्भ होने पश्चात प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जा रहा है एवं किसी प्रकार का संक्रमण वहां नहीं हो रहा है। टेस्टिग की रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।
15- सभी प्रकार की इंडस्ट्री/फैक्ट्री के मालिक व श्रमिकों की आपसी सहमति से कार्य के घंटे बढ़ाये जा सकते हैं यह व्यवस्था आगामी 03 माह तक लागू रहेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति दी जाए।
(c) शहरी क्षेत्रों में निर्माण सम्बन्धी गतिविधियां, केवल in situ निर्माण (जहाँ श्रमिक साइट पर ही उपलब्ध हों और किसी को भी साइट के बाहर से लाने की आवश्यकता न पड़े), renewable energy से सम्बन्धित प्रोजेक्ट के निर्माण की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की निर्माण-गतिविधियों को अनुमति होगी।
(d)शहरी क्षेत्रों में अर्थात् नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के अन्दर समस्त मॉल, मार्केट कॉम्पलैक्स एवं मार्केट बन्द रहेंगे। यद्यपि आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से सम्बन्धित दुकानों को, मार्केट और मार्केट काम्पलैक्स में खुलने की अनुमति होगी। शहरी क्षेत्रों में समस्त एकल दुकानें (एक स्थान पर एक ही दुकान), कॉलोनी के अन्दर की दुकानें और आवासीय परिसर के अन्दर की दुकानों के खुलने की अनुमति होगी जिसमें आवश्यक, गैर-आवश्यक सेवा/ वस्तु इत्यादि का भेद नहीं किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मॉल को छोड़कर समस्त दुकानों; आवश्यक (essential) एवं गैर-आवश्यक(non-essential) को खुलने की अनुमति दी जा सकती है। उपर्युक्त समस्त में सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी) का कडाई से अनुपालन किया जाएगा ।
(e) शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को प्रातः 10.00 बजे से सांय 7.00 बजे तक खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि दुकानों पर बिक्री के समय सोशल डिस्टेन्सिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
यह व्यवस्था ऑरेंज व ग्रीन जोन में भी इसी प्रकार से लागू की जाएगी
(f) केवल आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में e-commerce गतिविधियों की अनुमति होगी।
(g) निजी कार्यालय 33 प्रतिशत कार्यक्षमता के साथ खोले जा सकते हैं, शेष को घर से ही कार्य (work from home) की सुविधा दी जाएगी।
(h) समस्त सरकारी कार्यालयों में उप सचिव ब उसके ऊपर के अधिकारी पूर्णरुप से उपस्थित रहेंगे। शेष स्टाफ में से 33 प्रतिशत को आवश्यकतानुसार कार्यालय बुलाया जाएगा । यद्यपि रक्षा एवं सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेन्स, फायर और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबन्धन और संबंधित सेवाएं, एनआईसी, कस्टम्स, FCI, NCC, NYK और नगर पालिका सेवाएं बिना किसी प्रतिबंध के पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करेंगे नागरिक सेवाओं (Public Services) की पूर्ति हेतु आवश्यक स्टाफ को पर्याप्त संख्या में लगाया जाए।
8 .ऑरेन्ज जोन में गतिविधियां (कन्टेन्मेंट जोन के बाहर)
(i) पैरा-4 में उल्लिखित निषिद्ध गतिविधियों के अतिरिक्त निम्नलिखित गतिविधियों की भी अनुमति नहीं होगी
(a) जनपदीय एवं अन्तर्जनपदीय बस-परिवहन
(ii)निम्नलिखित गतिविधियों को नीचे उल्लखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ अनुमति दी जा सकती है
(a) टैक्सी/कैब सेवाएं; केवल एक ड्राइवर व दो यात्रियों सहित (केवल जनपद की सीमाओं के अन्दर ही)।
(b) केवल ऐसे व्यक्तिगत/वाहनों का अन्तरजनपदीय परिचालन उन्हें इस हेतु अनुमति प्रदान की गई हो, चार पहिया वाहनों में अधिकतम दो यात्री (ड्राइवर के अतिरिक्त) अन्य होंगे।
9 .ग्रीन जोन में गतिविधियां
(i) पैरा-4 में उल्लिखित निषिद्ध गतिविधियों के अतिरिक्त समस्त प्रकार की गतिविधियों की अनुमति होगी।
(ii) आबकारी की दुकानों के संचालन की अनुमति प्रातः 10.00 बजे से सांय 07.00 बजे तक इस शर्त के साथ दी जाए कि दुकानों पर सोशल डिस्टेन्सिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
(iii) बसों का संचालन केवल 50 प्रतिशत सीटों के साथ हो सकता है।
(iv) बस डिपो 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाए जा सकते हैं। बसों एवं पक्षियों को केवल जनपद की सीमाओं मे ही संचालन किए जाने की अनुमति दी जा सकती है।
10. समस्त अन्य प्रकार की गतिविधियां जिन्हें इस गाइडलाइन्स के अन्तर्गत उल्लखित जोन में विशेष रूप से निषिद्ध प्रतिबंधित न किया गया हो।
11. माल/वस्तुओं के परिवहन जिनमें खाली ट्रक भी सम्मलित हैं के अन्तर्राज्यीय परिवहन की पूर्ण अनुमति होगी।
12. पडोसी देशों के साथ संधियों के अनुरुप अन्तर्राष्ट्रीय सीमा-पार माल के परिवहन की अनुमति होगी।
13. जिन गतिविधियों को लॉकडाउन गाइडलाइन्स के निर्देशों के अन्तर्गत 03 मई, 2020 तक आवश्यक अनुमतियां प्रदान की गयी हैं, ऐसी गतिविधियों के लिए पुनः नए सिरे से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
14. लॉकडाउन गाइडलाइन्स का आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुरुप कढाई से अनुपालन किया जाए।
15. उपर्युक्त लॉकडाउन उपायों के क्रियान्वयन हेतु निर्देश
(i)समस्त जिला मजिस्ट्रेट उपर्युक्त लॉकडाउन उपायों एवं कोविड-19 प्रबन्धन से सम्बन्धित National Directives को कड़ाई से लागू कराएंगे।
(ii) उपर्युक्त रोकथाम के उपायों को क्रियान्वित (Implement) करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में Incident Commanders की तैनाती करेंगे ।
(iii) Incident Commanders अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त उपायों को लागू कराने के लिए उत्तरदायी होंगे और समस्त लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारी Incident Commanders के दिशा-निर्देशन में कार्य करेंगे | Incident Commanders आवश्यक परिचालन/आवागमन (जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है) हेतु पास निर्गत करेंगे।
(iv) Incident Commanders विशेष रूप से, हॉस्पिटल Infrastructure के निरन्तर बिना किसी बाधा के संचालन/विस्तार हेतु आवश्यक संसाधनों/वर्करों/मटेरियल के सम्बन्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
16. दण्डात्मक प्रावधान लॉकडाउन के दिशा निर्देशो के उल्लंघन करने पर किसी व्यकि के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। दण्डात्मक प्राविधानों के उद्धरण संलग्नक-2 में दिये गए है।
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बलिया जिला प्रशासन की लोगो से अपील
कोरोना के प्रति जागरूक करता भोजपुरी गीत
यह हिंदी गाना भी आपको कोरोना के सम्बंध में बता रहा है
डॉ विश्राम यादव वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी अपनी कविता का पाठ करते हुए
एक अपील
जनपद में यदि कोई बच्चा कोरोना लॉक डाउन के कारण भूँख या अन्य किसी कारण से संकट में है तो हमारे चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 पर 24x7 फोन करें। हमारी चाइल्डलाइन परिवार के साथी संकट की इस घड़ी में भोजन, दवा आदि से बच्चों की हर संभव मदद के लिए कृत संकल्प हैं।
निदेशक, चाइल्ड लाइन-1098