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लखनऊ :मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने जारी किया लॉक डाउन 4 के लिये गाइडलाइन


लखनऊ ।। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को शासन द्वारा लॉक डाउन 4 के लिये तय की गई गाइडलाइन को पत्र भेजकर जारी किया है । श्री तिवारी ने कहा है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-1 (A)दिनांक 17 मई, 2020 कोविड- 19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी लॉक डाउन दिनांक 18.5.2020 से दिनांक 31.05.2020 तक प्रभावी रहने हेतु दिशा निर्देश निर्गत किए गए है।

 उपरोक्त के क्रम में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि गृह (गोपन) अनुभाग-3 के आदेश संख्या 381/2020 सीएक्स-3 दिनांक 3 मई 2020 को जारी निर्देशों को यथा संशोधित करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश दिनाक 17 मई, 2020 के क्रम में उक्त दिशा निर्देशो को उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों के साथ लागू किया जाय ---

1 -लॉकडाउन 31 मई, 2020 तक जारी रहेगा। 
2- निम्नलिखित गतिविधि पूर्णतया निषिद्ध रहेगी -- 
(i)समस्त घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं, सिवाय चिकित्सकीय आपात स्थिति, एअर-एम्बुलेंस और गृह मंत्रालय द्वारा  अधिकृत सुरक्षा के उद्देश्य हेतु यात्रा को छोड़कर ।

(iiमेट्रो रेल सेवाएं
(iii) समस्त स्कूल, कॉलेज,शैक्षिक प्रशिक्षण कोचिग संस्थान आदि यद्यपि ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति दी जा सकती।

(iv) सत्कार सेवाए (Hospitality Services), सिवाय उसके जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस व सरकारी अधिकारियों हेतु उपयोग में लायी जा रही हो, अथवा लॉक डाउन के कारण फंसे हुए पर्यटकों अथवा क्वारंटाइन करने के उपयोग में लायी जा रही हो। बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डो पर चलने वाली कैंटीन इत्यादि तथा रेस्टोरेंट किचन को खाने /खाद्य पदार्थों की केवल होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी। 

(v)समस्त सिनेमा हाल, शॉपिंग और जिम, तरण ताल (Swimming Post), मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, असेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान । यद्यपि खेल परिसर और स्टेडियम को खोतमे की अनुमति होगी, किन्तु इसमें दर्शकों हेतु अनुमति नहीं होगी। 

(vi) समस्त सामाजिक , राजनैतिक, खेल/मनोरंजन/ शैक्षिक/सांस्कृतिक/ धार्मिक कार्यक्रम आयोजन/ सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी। 
(vii) समस्त धार्मिक स्थल/ पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बन्द रहेंगे । धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे ।

निम्नलिखित गतिविधियों को (कंटेनमेंट जोन के सिवान) प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी जायेगी

(i)राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्री-वाहनों एवं बसों का अंतरराज्यीय आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है । अब अलग से आदेश जारी किये जावेंगे। 
(ii) राज्यो द्वारा निर्धारित किये गये यात्री वाहन और बसों का राज्य के अन्दर आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है एवं अलग से आदेश जारी किये जायेंगे ।
(iii) Standard Operating Procedures (SOP)  अनुसार उल्लिखित व्यक्तियों का आवागमन जारी रहेगा ।

4 कंटेनमेंट बफर, रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन 
(i) जोन का निर्धारण केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MOHFW) के द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा। 

(ii)निर्धारित जोन के अन्दर कंटेन्मेंट जोन एवं बफर जोन का निर्धारण जिला प्रशासन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MAHEw) और राज्य सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाईन के क्रम में किया जाएगा ।

कंटेन्मेंट जोन निम्नवत परिभाषित की जाती है --
शहरी क्षेत्र
(i)जहां शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है वहां पर 250 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मौहल्ला, जो भी कम हो

(ii ) एक से ज्यादा केस होने पर, क्लस्टर की स्थिति में, 500 मीटर के रेडियस में कंटेन्मेंट जोन होगा ।

ग्रामीण क्षेत्र

(1)जहाँ सिंगल केस है. वहाँ पर राजस्व ग्राम का सम्बन्धित मजारा ।


(2) यदि गांव में  एक से अधिक केस (कलेक्टर) है तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण राजस्व ग्राम कंटेन्मेंट जोन होगा। इस गांव के ईद-गिर्द पड़ने वाले दो राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में होंगे ।



(iv) कंटेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग,स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलेवरी कार्य की ही अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुए यह सुनिश्चित किया आए कि केवल चिकित्सालय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अंदर और  बाहर की ओर आवागमन न हो. इस सम्बन्ध में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों को ध्यान रखा जाएगा। 
(v)कंटेन्मेंट जोन में सघन कांटेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होंगी।
 (vi) कंटेन्मेंट जोन का आकार यथासंभव इस प्रकार रखा जाय कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये निर्देशो का पालन हो।
5 रात्रि निषेधाज्ञा
सायं 7.00 बजे से सुबह 7.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा (अति आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर), इस सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी अपने पूरे क्षेत्राधिकार में धारा-144 CPC के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी करेगा और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएगा ।

6  संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील (vulnerable) व्यक्तियों की सुरक्षा 
(i) समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह रुग्णता (co-marhidity) अर्थात एकसे अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, घरों के अन्दर ही रहेंगे शिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकता हेतु बाहर निकलना जरूरी हो।

7 अन्य सभी प्रकार की गतिविधियों जिन्हें अन्यथा निषेधित न किया गया हो, को अनुमति होगी 
(i) सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति होगी, लेकिन औद्योगिक इकाईयों को फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी उपरोक्त सावधानी बरती जायेगी।
(ii) पूरे प्रदेश में जो भी दुकान खुलेगी इसके समस्त दुकानदारों को फेस कवर ,फेश मास्क लगाना होगा, ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी जिससे की आने वाले समस्त व्यक्तियो को  संक्रमण से बचाया जा सके । किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी।

(iii ) समस्त बाजार को इस प्रकार खोला जाएगा कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुले तथा सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य समस्त प्रकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन स्थानीय व्यापार मण्डल के साथ संवाद स्थापित कर व्यवस्था बनाने हेतु विस्तृत आदेश जनपद स्तर पर जारी करेंगे। 
(iv) ग्रामीण क्षेत्र में एवं नगर पालिका क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति होगी। 
(v) सब्जी मंडी के सम्बन्ध में मुख्य मंडी सुबह 04.00 से 07.00 बजे तक चलेगी। सब्जी मण्डी का रिटेल वितरण सुबह 06.00 बजे से 08.00 बजे तक होगा व फल सब्जी मण्डियों को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर प्रात: 08.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा ।

(vi) शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी। 
(vii) रेस्टोरेंट आदि में केवल होम डिलीवरी की व्यवस्था होगी एवं मिठाई की दुकान भी खोलने की अनुमति दी जाएगी लेकिन बेचने का कार्य किया जाएगा एवं दुकानों में बैठ कर खाने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। 

(viii)बारात पर खोले जाएंगे लेकिन शादी के लिये पूर्व  अनुमति लेना आवश्यक होगा ।इसमे 20 लोगो से ज्यादे की अनुमति नही होगी ।
(ix) स्ट्रीट वेन्डर/ पटरी व्यवसायी को अपना कार्य करने की अनुमति होगी लेकिन उन्हें अपना फेश मास्क एवं ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं उनको सोशल डिस्टेलिंग का पालन करते हुए केवल  खुले स्थानों पर बिक्री करने की अनुमति होगी। 

( x) नर्सिग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेनी एवं आवश्यक ऑपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी। 

(xi) पूरे प्रदेश में चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी, यदि परिवारके बच्चे है तो दो बच्चो तक अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी। बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की अनुमति होगी, लेकिन यदि महिला पीछे बैठी है उसको भी अनुमति होगी, लेकिन बाइक सवार समान व्यक्तियों को हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। थ्री व्हीलर वाहन में ड्राइवर  के अतिरिक्त दो व्यक्तियों तक ही चलने की अनुमति होगी। ऐसे वाहनों में समस्त यात्रियों को मास्क व फेश कवर पहनना  अनिवार्य होगा ।

(xii) नोएडा/गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली में आने वाले हॉट स्पॉट एरिया के अन्दर के व्यक्तियों को छोड़कर शेष पर प्रतिबंध नही  रहेगा जिसके विस्तृत आदेश सम्बन्धित जिला प्रशासन जारी करेगा।
 (xiii) प्रिंटिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को भी खुलने की अनुमति होगी।


8 आरोग्य-सेतु एवं आयुध कवर कोविड ऐप का प्रयोग

(i) आरोग्य सेतु ऐप शुरुआती संक्रमण के खतरो को पहचानने और संक्रमण के विरुद्ध व्यक्तियों एवं समुदाय को सुरक्षा प्रदान करता है ।

(ii) कार्यालयो एवं कार्य स्थलों पर समस्त कर्मचारियों/ कर्मियों को संक्रमण से बचाव हेतु अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए । साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु आयुष का कोई ऐप को भी डाउनलोड किया जाए। 
(iii) जिला-प्रशासन/ प्राधिकारी प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप एवं आयुष कवच कोविड ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करे, जिससे कि उसका स्वास्थ्य सम्बन्धी स्टेटस ऐप पर अपडेट होता रहे  । इससे खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को समय रहते चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा सकेगी। 

9 कुछ मामलों में व्यक्तियों एवं मान आदि के आवागमन के सम्बन्ध में विशेष निर्देश 
(i) राज्य के अन्दर एवं राज्य से बाहर चिकित्सा व्यवसायी (medical professional), मेडिकल स्टाफ , सफाई कार्मिक और एम्बुलेंस को बिना किमी प्रतिबन्ध के साथ आवागमन की अनुभूति होगी।
 (ii) समस्त प्रकार के माल /माल परिवहन (खाली ट्रकों  सहित) को अंतरराज्यीय परिवहन के आवागमन की अनुमति होगी। 

(iii) किसी भी प्रकार के माल/ माल परिवहन को पड़ोसी देशों की संधियों की शर्तो के अनुरूप सीमा-पार परिवहन की अनुमति होगी।

10 . समस्त बाजार को इस प्रकार से खोला जाए कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुले तथा सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य समस्त प्रकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। 

11 गाइडलाइन का कहाई से क्रियान्वयन

समस्त जिलाधिकारी उपरोक्त समस्त उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिक्षित कराएंगे ।

 (ii) उपर्युक्त रोकथाम के उपायों को क्रियान्वित (Implement) करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट अपने  स्थानीय क्षेत्राधिकार में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को Incident. Command के रूप मे तैनात करेंगे। Incident Commander अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में उपरोक्त उपायों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होंगे ।

12 . कोविड-19 से प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय नीति-निर्देशक

कोविड-19 के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय नीति-निर्देशों का अनुपालन किया जाए ।
13 . दण्डात्मक प्रावधान

लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 में 60 तथा भादवि की धारा-188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। दंडात्मक प्रावधानों के उद्धरण (संलग्नक 3 ) में दिये गए है।
रिपोर्ट ए कुमार