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लखनऊ : आम जनमानस को बालू एवं मोरम की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु किए जा रहे हैं ,गंभीर प्रयास : डा०रोशन जैकब





लखनऊः सचिव एवं निदेशक,  भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश ०डा रोशन जैकब ने बताया कि उत्तर प्रदेश खनिज परिहार नियमावली के के तहत कृषिकीय भूमि पर बाढ़ से एकत्रित   उप खनिजों के दोगुने रॉयल्टी पर अल्पकालीन अनुज्ञा पत्र तथा नदी तल में स्थित निजी भूमि पर उपलब्ध उप खनिज को  ई- निविदा के माध्यम से खनन परिहार पर स्वीकृत की जाने का प्राविधान किया गया है।


 इस संबंध में उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उक्त के दृष्टिगत जनपदों में प्राप्त आवेदन पत्रों पर  नियमानुसार निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे कि जनपदों में अधिकाधिक खनन परिहार स्वीकृत हो सके तथा आम जनमानस को बालू/ मौरम की उपलब्धता  के फलस्वरुप उचित दर पर प्राप्त हो सके।