Breaking News

यूपी सरकार ने जारी की एडवाइजरी, जाने किसको मिली छुटमिसको करना पड़ेगा इंतजार ?





ए कुमार
लखनऊ ।। यूपी की योगी सरकार ने आज अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है । जिसके अनुसार अभी लॉक डाउन 30 जून, 2020 तक जारी रहेगा।

. कंटेनमेंट-जोन के बार के क्षेत्रों में चरण के तरीके से निम्नानुसार एट प्रदान की जाएगीः

(इस हेतु स्थानीय परिप्रेक्ष्य विस्तृत दिशा-निर्देश राज्य सरकार द्वारा पृथक से जारी किये जाने)

निम्नलिखित गतिविधियों को दिनांक 08 जून, 2020 से शुरू किया जाएगा - ) धर्मस्थल पपूजा जन सामान्य हेतु , होटल, रेस्टोरेंट एवं  अतिथि-सत्कार सेवा (i) शापिग-मॉल्स

द्वितीय चरण

(इस हेतु स्थानीय परिप्रेक्ष्य में विस्तृत दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा पुथक से जारी किये जाएंगे)

समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिणिक प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थानों आदि को माह जुलाई, 2020 में भारत सरकार के सम्भावित दिशा-निर्देशों के अनुसार खोलना प्रस्तावित है।

तृतीय चरण-

निम्न गतिविधियां अग्रिम आदेशों तक स्थगित रहेगी

अन्तर्राष्ट्रीय विमान यात्राएं (गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्रा बागानो को छोड़कर) मेट्रो रेल सेवाएं

निम्नलिखित अग्रिम आदेशों तक बन्द रहेंगे

सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली-हौल एवं इस प्रकार के अन्य स्थान



कोविड-19 के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय नीति-निर्देशक कोविड-19 के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय नीति-निर्देशों का अनुपालन किया जाए

रात्रि-निषेधाज्ञा
रात्रि 9 00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर), इस सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी अपने पूरे क्षेत्राधिकार में धारा-144 CPC के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी करेंगे और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएगा।

कंटेनमेंट-जोन में लॉकडाउन के दौरान गतिविधियां:

कंटेनमेंट-जोन का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MOHFW) द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार किया गया है। कन्टेनमेन्ट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, सेवा के कार्य एवं डोर स्टेप डिलेरी के कार्य की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेन्ट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक धातुओं एवं सेवाओं की पति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर तथा बाहर की ओर आवागमन न हो, इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशो का ध्यान रखा जाएगा।

(1) कन्टेनमेन्ट जोन में मापन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, नागरम सर्वनाम और गणावक चिकित्सकीय गतिविधिया होगी। कन्टेनमेन्ट जोन का आकार यथासंभव इस प्रकार रखा जाए कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये निर्देश का पालन हो। कंटेनमेंट-जोन के बाहर ऐसे क्षेत्र जहाँ नये केस होने की सम्भावना हो उन बफर जोन के स्प में मिनट किया जाएगा बिनके अन्तर्गत होने वाली गतिविधियों के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी जिला प्रशासन अपने स्तर से दिशा-निर्देश निर्गत करेंगे।


कंटेनमेंट-जोन को निम्नवत परिभाषित किया जाता है:



(A) कंटेनमेंट- A
(1) जोन शहरी क्षेत्र (जहाँ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है कहां पर 250 मीटर के रेडियस में अथवा पुरा मोहल्ला , जो भी कम हो।
 (2) एक से ज्यादा केस होने पर, कलेक्टर की स्थिति में, 500 मीटर के रेडियम में कन्टेनमेन्ट जोन होगा तथा उसके उपरान्त 250 मीटर मे बफ जोन भी होगा।
(b) आवासीय बहुमजिता सोसायटियों के सम्बन्ध में कंटेनमेंट जोन घोषित करने हेत निम्नानुसार नीति अपनाई जाएगी 10 ऐसे बहुमंजिला भवनों टॉप वाली सोसायटी में बदि एक ही फ्लोर पर एक या अधिक सक्रिय केस हो तो ऐसे टावर ,बहुमंजिला भवन को कन्टेनमेट-जोन घोषित किया जाएगा। यदि एक सोसायटी में एक से अधिक  घरों में सक्रिय केस पाए जाते है तो ऐसी सोसायटी में सम्बन्धित टावरों,बहुमंजिला भवनों के सार्वजनिक प्रयोग के स्थानों यथा पार्क, जिम, तरण-मात, बैंक्वेट-हॉल आदि को भी कंटेनमेंट इनमें शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बन्द का दिया जाएगा जिससे कि संक्रमण का प्रसार अन्य व्यक्तियों में न होने पाए।
(3) वाणिज्यिक औद्योगिक कार्यात्ताप भवनों के परिसर में कंटेनर-जोन के सम्बन्ध में

ऐसे स्थानों पर जहाँ सक्रिय केस मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को सक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनिटाइजेशन संक्रमित करने हेतु 24 पंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृधित मैनिटाइजेश में संक्रमित करने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को ऐसे धननों के अध्यासियों द्वारा बहन किया जाएगा। (i) ऐसे भवनों परिसरों को पूर्णरूप से सैनिटाइजनिसक्रमित करने के अपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जाएगा। (5) सक्रिय केस यदि बहुमजित्ता टावर भवन में पाया जाए.

(ii) यहि एकत-तल (Single-Floor) पर सक्रिय केस पाया जाए तो ऐसे तल को सील कर दिया जाएगा।



पदि एक से अधिक तलों पर सक्रिय


(i) यदि एक से अधिक तलों पर सक्रिय केस पाए जाए तो सम्पूर्ण भवन टावर को सील कर दिया जाएगा। ऐसे तलों (Floors) को पुनः प्रयोग करने के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या-4(11) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(B) कन्टेनमेंट-जोन ग्रामीण क्षेत्र (1) जहाँ सिगल केस है, वहां पर राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरों की आबादी।

यदि गांव में एक से अधिक केस (कलस्ट है तो ऐसी स्थिति में उक्त राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरो की आबादी कंटेनमेंट जोन होगा। इस गांव के हई गिर्द पड़ने वाले दो राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आएंगे।

राज्य सरकार द्वारा निम्न पर्णित गतिविधियों को कतिपय शतों एवं प्रतिवन्धों के साथ दी जाती है

गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले लोगो पर जोन के अन्दर के व्यक्तियों पर प्रतिबंध रहेगा. लोक-स्वास्थ्य हित को मुनिक्षित करने हेतु जनपद गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद के जिला प्रशासन द्वारा पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग से विचार विमर्श कर भारत सरकार के गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइड लाइन्स के अनुसार निर्णय लेकर अपने स्तर से पृथक आदेश अपने क्षेत्र हेतु जारी किए जाएंगी समस्त सरकारी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे किन्तु कार्यालयों में संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत कार्यालयों में भीडभाड न हो इस हेतु समस्त कार्यालय स्टॉफ को तीन पालियों में विभाजित करते एए बुलाया जाएगा। प्रथम पाली प्रातः 09.00 बजे से साव 05 00 बजे तक द्वितीय पाती प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक एवं तृतीय पाती प्रात 11.00 बजे से साईं 07.00 बजे तक रहेगी। कार्यालयों में सैनिटाइजेशन, फेस-मास्क फेस कवर एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिक्षित किया जाएगा। सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति होगी, लेकिन यौगिक इकाइयों को धर्मल-निग, सेनेटाइजेशन, फेस-मास्क फेस-मयर के प्रयोग व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी उपरोक्त सावधानी बरती जाएगी। उद्योगों में रात्रि शिफ्ट की अनुमति भी इनों शों के साथ होगी, किन्तु गति शिफ्ट हेतु स्टॉफ के लिए सुरक्षित परिवहन का साधन सम्बन्धित औद्योगिक इकाई द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। पूरे प्रदेश में जो भी दुकान कटंगी के समस्त दुकानदारों को फेस-मयरमास्क, सम्म का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी जिससे की आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके किसी भी खरीददार को यदि उसने माक नहीं पहना है तो उसे विकी नहीं की जाएगी।


समस्त बाजार सुबह 04.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक खोले जाएंगे। बाजारों को इस प्रकार खोला आयेगा कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुले तथा सोशल हिस्टेन्सिांग एवं अन्य समस्त प्रकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन स्थानीय व्यापार मण्डल एवं जन-प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित कर व्यवस्था बनाने हेतु विस्तृत आदेश जनपद स्तर पर जारी करेंगे।

 सुपर मार्केट आदि खोलने की अनुमति होगी, लेकिन अन्य दुकानों के अनुसार उन पर भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क,  एवं सैनिटाइजेशन की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

 मण्डी के सम्बन्ध में मुख्य मण्डी सुबह 04 बजे से 07 बजे तक खुलेंगी। सब्जी मण्डी का रिटेल वितरण सुबह 06.00 बजे से 09.00 बजे तक होगा एवं फल सब्जी मण्डियों को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर प्रात: 00 00 बजे से सायं 08.00 बजे तक सामान्य लोगो के लिए खोला जा सकेगा।
महत्वपूर्ण
शहरी क्षेत्र में कोई भी सामाजिक-मण्डल नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मण्डी सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी। मिठाई की दुकानें इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति होगी कि बैठकर नहीं खाएगा एवं विक्री के समय प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था के माध, फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। बारात पर खाते जाएंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्य एवं 5/11 से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी । शादी व्याह में बाजे पर पर किसी भी रूप में ले जाना बर्जित होगा, उत्पन्न करने पर वैधानिक कार्य पर की जाएगी।
 स्ट्रीट-पेन्टर पटरी व्यवसायी को अपना कार करने की अनुमति होगी लेकिन उन्हे फेस मास्क, ग्लब्स एवं सेनेटाइजर का इस्तेमाल करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हए केवल खुले स्थानों पर बिक्री करने की अनुमति होगी।

 सैलून ब्यूटी पार्लर की दुकानों को शत प्रतिशत-डिस्टेन्सिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी। इनमें बात काटने इत्यादि कार्य करने वाले स्टाफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस फील्ड तथा ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा, अन्य स्टॉफ द्वारा भी फेस मास्क, फेस-कवर, ग्लस का प्रयोग किया जाएगा। यदि कपड़े का इस्तेमाल होता है तो एक बार ही प्रयोग हो । अपना डिजिटल कपड़ा/स्त्री का प्रयोग किया जाए।

नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इस एजेंसी एवं आवश्यक ऑपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी।

  राजस्व ग्राम मजरा यदि कन्टेनमेन्ट जोन होगा तो उक्त  में खेती की जमीन पर रोपाई बुआई हेतु न्यूनतम आवश्यकता एवं कृषि मशीनरी जैसे ट्रैक्टर आदि के उपयोग की छुट होगी।

 टैक्सी मैसी-कैब सर्विस थ्री व्हीलर आटो -ईरिक्शा को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी/यात्री बैठाये जाएंगे। वाहनों में समस्त यात्रियों को फेस-मास्क/फेस-वर पहनना अनिवार्य होगा। वाहनों में सैनिटाइजर पर्या माश में रखना आवश्यक होगा। इसी प्रकार की व्यवस्था निजी कारों के संचालन में भी लागू होगी। दो पहिया वाहनों को निर्धारित सौर क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दो पहिया वाहन चलाने वाले व्यक्तियों को हेलमेट एवं मास्क फेस-क्वर पहनना अनिवार्य होगा।

  रोडवेज बसों को प्रदेश के अन्दर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाएगा, स्टैन्डिंग की अनुमति नहीं होगी। संचालन के दौरान चालक/परिचालकों को मार्क, मला का प्रयोग करना अनिवार्य होगा । यात्रियों को भी मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही बसों का नियमित सैनिटाइजेशन किया जाएगा। बसों में बैठने से पूर्व तथा परिवहन निगम बस स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की धर्मल स्कैनिंग अनिवार्य रूप से की जाए।  बस-स्टेशन के निकट के स्थान पर 108 एम्बुलेंस सेवा की उपलब्धता इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल प्रयोग की जा सके।

स्टेन-वैरिज एवं कॉन्ट्रेक्ट कैरिज परमिट (रिधारित सीट क्षमता) धारक बसों को संचालन की अनुमति आवश्यक प्रतिबंध, सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों के अनुपालन करने के साथ होगी।

( सिटी-बस सेवा का संचालन भी उपरोक्त शर्तों के अनुसार ही किया जाएगा। (a) सभी प्रकार के वाहनों के संचालन में उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध मोटर कल एक्ट एवं एपेडेमिक एक्ट के तहत विधिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। समस्त प्रकार के वाहनों में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आरोप-सेतु एवं ऐप डाउनलोड कर उसके प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया जाए।

  पार्क को सुबह की सैर व्यायाम आदि हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग व सैनिट उपायों के साथ प्रातः: 05.00 बजे से 08.00 बजे तक सायंकाल 05.00 बजे से 08.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इस दौरान पलकों में पेट्रोल एवं पर्याप्र सुरक्षा-व्ययस्था भी की जाए।

खेल परिसर स्टेडियम को कीड़ा अभ्यास हेतु खोतने की अनुमति होगी किन्तु इनमें दर्शकों की अनुमति नहीं होगी। व्यक्तियों एवं मालवस्तुओं आदि के निर्वाध-आवागमन के सम्बन्ध मे अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा एवं इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार की अनुमति अनुमोदनाई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के द्वारा होने वाले आवागमन, घरेलू विमान यात्राएं, विदेशों में फंसे हुए भारतीय के आवागमन चिन्हित विशिष्ट व्यक्तियों को हुए विदेशी राष्ट्रिकों का विदेश गमन। समस्त प्रकार के माल माल परिवहन (खाली ट्रकों सहित) को अन्तर्राज्यीय परिवहन एवं पड़ोसी देशों के साथ की गई संधियों की शतों के अनुरूप सीमा-पार परिवहन की अनुमति होगी।

लोक-स्वास्थ्य हित में अग्रिम रूप से पर्याप्त प्रचार-प्रसार करते हुए स्थानीय प्राधिकारी जिला प्रशासन द्वारा लोगों के आवागमन को नियंत्रित किया जा सकेगा। संक्रमण के के के प्रति संवेदनशील (vulnerable) व्यक्तियों की सुरक्षा
हेतु जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति,  एक से अधिक अन्य बीमारियों में शामिल व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, घरों के अन्दर ही रहे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिसमे बाहर निकलना अति आवश्यक हो , के बाहर निकलना मना है ।



आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच ऐप का प्रयोग :
 आरोग्य-सेतु ऐप शुरुआती सुरक्षा प्रदान करता है। कार्यालयों एवं कार्यों का समान कर्मचारी कर्मियों को संक्रमण से बचाव हेतु अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होना चाहिए, साथ-साथ रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने हेतु आयुष कवच कोविड ऐप को भी डाउनलोड किया जाए।
जिला प्रशासन /स्थानीय प्राधिकारी प्रत्येक व्यक्ति को आयुष कवच कोविड ऐप को डाउनलोड करने के अपने मोबाइल फोन में आरोय-सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करे, जिससे  स्वास्थ्य सम्बन्धी स्टेटस अपडेट होता रहे ।

गाइडलाइन का कड़ाई से क्रियान्वयन समस्त जिलाधिकारी समान उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएगे । आदेेेशात्मक प्रावधान-  के दिशा-निर्देशों के उल्लंंघन पर 
ऐसे व्यक्ति पर  आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा से 60 तथा आपदा की धारा-188 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।