आरोग्य सेतु ऐप से वेबसाइट हटाने की याचिका पर HC का केंद्र,नीति आयोग व NIC को नोटिस,10 दिन में देना है जबाब
आरोग्य सेतु ऐप से वेबसाइट हटाने की याचिका पर HC का केंद्र,नीति आयोग व NIC को नोटिस,10 दिन में देना है जबाब
नईदिल्ली 14 मई 2020 ।। आरोग्य सेतु ऐप से वेबसाइट को हटाने के लिये एक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल की गई है जिसके कारण माननीय न्यायालय नव केंद्र सरकार, नीति आयोग और NIC को नोटिस जारी किया है ।
याचिका लगाने वाले साउथ केमिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने कोर्ट से कहा है कि अगर इस ऐप पर एक वेबसाइट पर नॉन रजिस्टर्ड ई-फार्मेसी दवाइयां बेच सकती है तो फिर ऑफलाइन फार्मेसी को भी इस पर जगह मिलनी चाहिए क्योंकि वो रजिस्टर्ड हैं ।
नीति आयोग, नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर को भी नोटिस
सभी पक्ष को अपना जवाब 10 दिनों के अंदर दाखिल करना है । आरोग्य सेतु ऐप से वेबसाइट को हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका पर कोर्ट ने नीति आयोग, नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर और केंद्र सरकार नोटिस जारी किया है ।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सभी पक्ष अपना जवाब 10 दिन के अंदर दाखिल करें. याचिका लगाने वाले साउथ केमिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने कोर्ट को कहा कि अगर इस वेबसाइट पर नॉन रजिस्टर्ड ई-फार्मेसी दवाइयां बेच सकती है तो फिर ऑफलाइन फार्मेसी को भी इस पर जगह मिलनी चाहिए क्योंकि वो रजिस्टर्ड हैं ।
केंद्र सरकार के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कोरोना के मद्देनजर देश में लॉकडाउन था, लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ सकते थे. लेकिन उन्हें दवाइयों की जरूरत थी. ऐसे में इस वेबसाइट के माध्यम से दवाइयों को लोगों के घर तक पहुंचाने की जरूरत को पूरा किया गया.
दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका में कहा गया है कि आरोग्य सेतु ऐप से http://www.aarogyasetumitr.in नाम की वेबसाइट को तुरंत हटाया जाए. याचिका में बताया गया है कि वेबसाइट ई-फार्मेसीज के लिए मार्केटिंग टूल की तरह काम कर रही है.
याचिका में खासतौर से इस बात का विरोध किया गया है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे किसी प्लेटफॉर्म पर प्राइवेट कमर्शियल विज्ञापनों को प्रमोट कर रही किसी वेबसाइट को कैसे जहग दी जा सकती है.
नईदिल्ली 14 मई 2020 ।। आरोग्य सेतु ऐप से वेबसाइट को हटाने के लिये एक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल की गई है जिसके कारण माननीय न्यायालय नव केंद्र सरकार, नीति आयोग और NIC को नोटिस जारी किया है ।
याचिका लगाने वाले साउथ केमिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने कोर्ट से कहा है कि अगर इस ऐप पर एक वेबसाइट पर नॉन रजिस्टर्ड ई-फार्मेसी दवाइयां बेच सकती है तो फिर ऑफलाइन फार्मेसी को भी इस पर जगह मिलनी चाहिए क्योंकि वो रजिस्टर्ड हैं ।
नीति आयोग, नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर को भी नोटिस
सभी पक्ष को अपना जवाब 10 दिनों के अंदर दाखिल करना है । आरोग्य सेतु ऐप से वेबसाइट को हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका पर कोर्ट ने नीति आयोग, नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर और केंद्र सरकार नोटिस जारी किया है ।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सभी पक्ष अपना जवाब 10 दिन के अंदर दाखिल करें. याचिका लगाने वाले साउथ केमिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने कोर्ट को कहा कि अगर इस वेबसाइट पर नॉन रजिस्टर्ड ई-फार्मेसी दवाइयां बेच सकती है तो फिर ऑफलाइन फार्मेसी को भी इस पर जगह मिलनी चाहिए क्योंकि वो रजिस्टर्ड हैं ।
केंद्र सरकार के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कोरोना के मद्देनजर देश में लॉकडाउन था, लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ सकते थे. लेकिन उन्हें दवाइयों की जरूरत थी. ऐसे में इस वेबसाइट के माध्यम से दवाइयों को लोगों के घर तक पहुंचाने की जरूरत को पूरा किया गया.
दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका में कहा गया है कि आरोग्य सेतु ऐप से http://www.aarogyasetumitr.in नाम की वेबसाइट को तुरंत हटाया जाए. याचिका में बताया गया है कि वेबसाइट ई-फार्मेसीज के लिए मार्केटिंग टूल की तरह काम कर रही है.
याचिका में खासतौर से इस बात का विरोध किया गया है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे किसी प्लेटफॉर्म पर प्राइवेट कमर्शियल विज्ञापनों को प्रमोट कर रही किसी वेबसाइट को कैसे जहग दी जा सकती है.