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Lockdown 4.UP में खुलेंगे हेयर सैलून लेकिन इन नियमों का करना होगा पालन



लखनऊ ।। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम को लेकर देशभर में लॉकडाउन (Lockdown) की अवधि को 31 मई तक बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) सरकार ने मंगलवार को हेयर सैलून (Hair Salon) की दुकानें खोलने की इजाजत शर्तों के साथ दे दी. जानकारी के मुताबिक हेयर सैलून में सिर्फ बाल काटे जा सकेंगे. वहीं ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजेशन का प्रयोग सैलून में काम करने वालों को करना होगा. जबकि मसाज, स्पा की मनाही होगी. योगी सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी.
प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खोला जाएगा
नई एडवाइजरी के मुताबिक, बाजारों को इस प्रकार खोला जाएगा कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुले. सोशल डिस्टेंसिंग एवं समस्त प्रकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए. इस संबंध में जिला प्रशासन स्थानीय व्यापार मंडल के साथ संवाद स्थापित कर व्यवस्था बनाने हेतु जनपद स्तर पर आदेश जारी किए जाएंगे.
लॉकडाउन 4.0 को लेकर यूपी सरकार की ओर से जारी की गईं गाइडलाइंस पर एक नजर-
1. मेडिकल आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य विमान सेवाओं पर रोक.
2. मेट्रो रेल सेवाएं नहीं चलेंगी.
3. स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगी. ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा के जरिए पढ़ाई करने की अनुमति दी जा सकती है.
4. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल,  जिम, स्विमिंग पूल , मनोरंजन पार्क आदि बंद रहेंगे. हालांकि खेल परिसर और स्टेडियम आदि को खोलने की अनुमति होगी लेकिन इनमें दर्शकों के लिए अनुमति नहीं होगी.
5. समस्त राजनीतिक, सामाजिक ,खेल मनोरंजन, शैक्षिक ,सांस्कृतिक, धार्मिक अन्य सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा.
6. समस्त धार्मिक स्थल, पूजास्थल जनसामान्य के लिए बंद रहेंगे धार्मिक जुलूस भी प्रतिबंधित रहेंगे.
7. राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्री वाहनों और बसों का अंतर्राज्य आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है. इसके लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा.
8. राज्य द्वारा निर्धारित किए गए यात्री वाहन और बसों के राज्य के अंदर आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है इसके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे.