योगी सरकार का बड़ा फैसला : अब 72 घंटे में मिलेगी उद्योग लगाने की अनुमति
ए कुमार
लखनऊ ।।
योगी सरकार का बड़ा फैसला
अब 72 घंटे में मिलेगी उद्योग लगाने की अनुमति
यूपी में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए कैबिनेट ने नए एमएसएमई एक्ट को दी मंजूरी
इस एक्ट के मंजूर होने से अब उद्योग लगाने के लिए आवेदन करने के महज 72 घंटे के अंदर ही उद्योग लगाने की मिलेगी स्वीकृति
इसके बाद उद्योग से संबंधित अन्य विभागीय अनुमति लेने के लिए उद्यमी को 900 दिन का मिलेगा समय
विभागीय अनुमति के लिए उद्यमी निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन करेगा, जहां से अनुमति से संबंधित समस्त प्रक्रिया सरकार की नजरों से होकर गुजरेगी
इस नये एक्ट का नाम उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मद्यम उद्यम (अवस्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2020 रखा गया है
आयुक्त एवं निदेशक उद्योग की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय नोडल एजेंसी तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलों में जिला स्तरीय नोडल एजेंसी गठित होगी
जिला स्तरीय नोडल एजेंसी आवेदन के 72 घंटे के अंदर संबंधित विभागों से विचार-विमर्श कर अनुमति प्रदान करेगी
नए एक्ट में यह व्यवस्था दी गई है कि उद्यमी इकाई की स्थापना के लिए जिला उद्योग केंद्र में आवेदन करेगा, जहां से उसे 72 घंटे के अंदर उद्योग लगाने के लिए स्वीकृति पत्र दे दिया जाएगा
इसके बाद उद्यमी को अगले 900 दिनों तक किसी भी अनुमति की जरूरत नहीं होगी