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अब 100 घनमीटर तक साधारण मिट्टी का खनन/ परिवहन मात्र ऑनलाइन पंजीकरण के आधार पर अनुमन्य : डॉ० रोशन जैकब



 खनिज विकास  हित मे खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत करने की  व्यवस्था में  किया गया संशोधन 

लखनऊः सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग डॉ ०रोशन जैकब ने बताया कि साधारण मिट्टी के संबंध में पूर्व निर्गत समस्त संगत आदेशों/ निर्देशों को अवक्रमित करते हुए साधारण मिट्टी का 100 मीटर तक खनन/ परिवहन मात्र ऑनलाइन पंजीकरण के आधार पर तथा 100 घनमीटर से अधिक साधारण मिट्टी  की मात्रा के खनन/ परिवहन के लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर अनुज्ञा पत्र प्राप्त किए जाने  की व्यवस्था  लागू की गयी है।
उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि साधारण मिट्टी 100 घन मीटर तक के खनन/ परिवहन हेतु विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर केवल ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा । स्वजनित पंजीकरण प्रमाणपत्र ही परिवहन प्रपत्र के रूप मे माना जाएगा, इसके लिए प्रथक से ई-एमएम -11 की आवश्यकता नहीं होगी और 100 घन मीटर  से अधिक साधारण मिट्टी की  मात्रा के खनन /परिवहन के लिए upminemitra. in पर आवेदन करने पर  खनन अनुज्ञा पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जाएगा ।
सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र निर्गत होने के उपरांत साधारण मिट्टी के परिवहन हेतु ई-एम एम-11 जनरेशन की कार्यवाही निदेशक ,भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी ।

 डॉ ०रोशन जैकब ने बताया कि इस संबंध में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को परिपत्र भेजते हुए  निर्धारित प्रक्रिया का परिपालन सुनिश्चित कराने के विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं।