प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना - अब घर बैठे ही कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
बलिया ।। पहली बार गर्भवती होने पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) का लाभ पाने के लिए अब घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है । प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया अभियान में एक और कदम बढ़ाते हुए इस योजना में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए लाभार्थियों को www.pmmvy-cas.nic.in पर लॉगिन करना होगा।
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ए0सी0एम0ओ0 आर0सी0एच0 डा. सुधीर कुमार तिवारी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के अलावा लाभार्थी ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं | उसके लिए पहले की तरह ब्लाक स्तर पर, संबंधित कार्यालय अथवा आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, घर बैठे ही आवेदन किया जा सकेगा।
जालसाजों से रहें सतर्क
डॉ तिवारी ने योजना के लाभार्थियों से फर्जी फोन कॉल से सतर्क रहने की अपील की है। कुछ जालसाज योजना के नाम पर फोन कर लाभार्थियों के बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी लेकर उनके साथ आर्थिक धोखाधड़ी करने का प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना का कोई भी प्रतिनिधि लाभार्थी से ओटीपी नहीं पूछता है और न ही संवेदनशील सूचनायें मांगता है, यदि ऐसा होता है तो वह उसे कोई सूचना न दें। राज्य स्तर से हेल्प लाइन नंबर 7998799804 जारी किया गया है। इस हेल्प लाइन नंबर पर लाभार्थी स्वयं ही कॉल करके योजना के आवेदन संबंधी तथा भुगतान न होने पर आ रही समस्या का निराकरण प्राप्त कर सकते हैं।
योजना के जिला कार्यक्रम समन्वयक इमरान अहमद ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए लाभार्थी जब www.pmmvy-cas.nic.in पर लॉगिन करेंगे तो उनके रजिस्टर्ड फोन नंबर पर ओटीपी आयेगा, साइट पर ओटीपी डालकर संबंधित फार्म भरा जा सकता है। उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अन्तर्गत जनपद ने 91 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त कर ली है। जनवरी 2017 से 17 दिसम्बर 2020 तक 68832 के सापेक्ष 62973 आवेदन किये जा चुके हैं। करीब 6.61 करोड़ रूपये की धनराशि इस वित्तीय वर्ष में लाभार्थियों को वितरित की जा चुकी है।
तीन किश्तों में मिलेंगे 5000 रुपये
इमरान ने बताया कि योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने वाली महिला को तीन किश्तों में 5000 रुपये की धनराशि दी जाती है, चाहे प्रसव सरकारी या निजी अस्पताल में कराया हो। पंजीकरण के लिए माता-पिता का आधार कार्ड, मां की बैंक पासबुक की फोटो कापी जरूरी है। मां का बैंक अकाउंट ज्वाइंट नहीं होना चाहिये। निजी अकाउंट ही मान्य होगा। यदि बच्चे का जन्म हो चुका है तो मां और बच्चे दोनों के टीकाकरण का प्रामाणिक पर्चा होना जरूरी है। उन्होंने बताया पंजीकरण कराने के साथ ही गर्भवती को प्रथम किश्त के रूप में 1000 रुपये दिए जाते हैं। प्रसव पूर्व कम से कम एक जाँच होने पर (गर्भावस्था के छह माह बाद) दूसरी किश्त के रूप में 2000 रुपये और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर तीसरी किश्त के रूप में 2000 रुपये दिए जाते हैं। यह सभी भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से किये जायेगें।