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बहुचर्चित बाल यौन शोषण मामले में जेई की पत्नी की जमानत पर सुनवाई दो फरवरी को

 




- CBI ने अश्लील वीडियो व फोटो पॉर्न साइटों को बेचने का मामला 31 अक्टूबर 2020 को किया था दर्ज


-  जेई रामभवन  की पत्नी दुर्गावती को 28 दिसंबर 2020 को हुई थी गिरफ्तार 

ए कुमार

बांदा ।। बहुचर्चित बाल यौन शोषण मामले में बांदा की जेल में बंद जेई रामभवन की पत्नी दुर्गावती की जमानत अर्जी पर पॉक्सो अदालत में अब दो फरवरी सुनवाई होगी। 


पॉक्सो अदालत में सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज दीक्षित ने बताया कि बाल यौन शोषण मामले में सह अभियुक्ता जेल में बंद राम भवन की पत्नी दुर्गावती के अधिवक्ता भूरा प्रसाद निषाद के अनुरोध पर शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रिजवान अहमद की अदालत ने दुर्गावती की जमानत अर्जी पर सुनवाई की अगली तिथि दो फरवरी मुकर्रर की है। दुर्गावती ने जरिये अधिवक्ता अदालत के समक्ष 12 जनवरी को जमानत की अर्जी दाखिल की थी।


उन्होंने बताया कि आज अदालत के समक्ष दुर्गावती के अधिवक्ता ने पॉक्सो अधिनियम की अतिरिक्त कई धाराएं जुड़ने पर तैयारी न कर पाने का हवाला दिया है।


एडीजीसी दीक्षित ने बताया कि बाल यौन शोषण मामले में आरोपित दंपति (जेई रामभवन और उसकी पत्नी दुर्गावती) को कड़ी सजा दिलाने की तैयारी कर चुके सीबीआई के सीओ अमित कुमार बृहस्पतिवार तक 25 पीड़ित नाबालिग बच्चों के अदालत में सीआरपीसी की धारा-164 के तहत बयान दर्ज करवा चुके हैं। बयान दर्ज कराने से पहले सभी 25 बच्चों का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के चिकित्सकों के पांच सदस्यीय दल द्वारा चिकित्सीय परीक्षण भी कराया जा चुका है।


दीक्षित ने बताया कि सीबीआई के सीओ अमित कुमार ने बाल यौन शोषण के मामले में 18 नवंबर 2020 से बांदा की जेल बंद सिंचाई विभाग के  जेई रामभवन  की पत्नी दुर्गावती को उसके नरैनी कस्बा स्थित आवास से 28 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया था। तभी से उसकी पत्नी भी बांदा की जेल में बंद है। दुर्गावती पर पहले पॉक्सो अधिनियम की धारा-17 (बाल यौन अपराध को छिपाना, मदद करना) और आईपीसी की धारा-120बी (आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होना) आरोप लगा था, लेकिन बाद में लैंगिक अपराध की 4, 6, 8, 10 व 12 अतिरिक्त धाराएं भी बढ़ाई गयी हैं। जबकि आरोपित जेई के खिलाफ लैंगिक अपराध की 24 व 29 की धाराएं जुड़ गई हैं। इन अतिरिक्त नई धाराओं में उम्रकैद या मौत की सजा तक का प्रावधान है।


एडीजीसी दीक्षित ने बताया कि आरोपी जेई रामभवन की पत्नी दुर्गावती ने जरिये अधिवक्ता 12 जनवरी को जमानत की अर्जी अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) मोहम्मद रिजवान अहमद की अदालत में दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई आज शुक्रवार को होना था। लेकिन अभियुक्ता दुर्गावती के अधिवक्ता भूरा प्रसाद निषाद ने अदालत के समक्ष अतिरिक्त नई जुड़ी धाराओं से संबंधित बहस की तैयारी न कर पाने का हवाला देकर तिथि बढाये जाने का अनुरोध किया। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई की अगली तिथि दो फरवरी की मुकर्रर की है।


गौरतलब है कि सीबीआई ने बच्चों का यौन शोषण करने और उनके अश्लील वीडियो व फोटो पॉर्न साइटों को बेचने का एक मामला 31 अक्टूबर 2020 को दर्ज कर 16 नवंबर को चित्रकूट से सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता (जेई) रामभवन को गिरफ्तार किया था और वह 18 नवंबर से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। इसी मामले की सहअभियुक्ता दुर्गावती 28 दिसंबर 2020 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।