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दुष्कर्म करने वाले कुकर्मी को हुई 17 माह में ही आजीवन कारावास की सजा



बलिया ।। माननीय विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 बलिया श्री शिवकुमार द्वितीय ने मात्र 17 माह में ही साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले कुकर्मी को आजीवन कारावास की सजा देकर ऐसे कृत्य करने वालो को कड़ा संदेश देने का काम किया है । इस फैसले के बाद निश्चित तौर पर ऐसे कुकृत्य करने वालो के दिलो में दहशत फैल गयी होगी ।

बता दे कि थाना चितबड़ागांव अन्तर्गत ग्राम महारानी गुरबा के रहने वाले वादी ने अभियुक्त संदीप राम पुत्र कृष्णा राम निवासी महारानी गुरबा थाना चितबड़ागांव जनपद बलिया द्वारा दिनांक 05.09.2019 को अपनी साढ़े तीन वर्ष की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की सूचना दिया था । उक्त सूचना पर थाना चितबड़ागांव पर मु0अ0सं0-81/2019 धारा 376ए.बी. भा.द.वि  व धारा 5 एम/6 पाक्सो एक्ट  बनाम संदीप राम पुत्र कृष्णा राम निवासी महारानी गुरबा थाना चितबड़ागांव जनपद बलिया का अभियोग  पंजीकृत किया गया था । उक्त मुकदमें में मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त संदीप राम पुत्र कृष्णा राम निवासी महारानी गुरबा थाना चितबड़ागांव जनपद बलिया का दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त संदीप राम को अन्तर्गत धारा 376ए,बी भादवि के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है । अभियुक्त संदीप राम को अन्तर्गत धारा 5m/6 पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष तक सश्रम कारावास एवं 10,000 रू0 (दस हजार रू0) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थ दण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम करावास भुगतना होगा । बता दे कि पुलिस अधीक्षक बलिया भी इस समय न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमो की पैरवी में कोई कोर कसर न रह जाये इसके लिये खुद मॉनिटरिंग कर रहे है और अपराधियों को सजा दिलाने के लिये कृतसंकल्पित भी दिख रहे है,इसी का नतीजा शुक्रवार को आया यह फैसला है ।उक्त मुकदमे की पैरवी श्रीमान पुलिस अधीक्षक बलिया के निर्देशन में अभियोजक राकेेेश कुमार पांडेय  द्वारा की गयी थी ।