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कोविड के चलते अकेले हुए बच्चों की सूचना 1098 या 181 पर देने की प्रोबेशन अधिकारी ने की अपील



बलिया: कोविड-19 के कारण जिन बच्चों के माता-पिता या दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी है या ऐसे बच्चे, जिनके माता-पिता कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण अस्पताल/होम आईसोलेशन में है और उनके बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है तो ऐसे बच्चों के सम्बन्ध में चाइल्डलाइन 1098 एवं महिला हेल्पलाइन 181 को सूचना दे सकते हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी समर बहादुर सरोज ने बताया कि बच्चों के चिन्हांकन में ग्राम निगरानी समिति एवं मोहल्ला निगरानी समिति सहित विभिन्न स्तरों पर गठित बाल संरक्षण समितियों का सहयोग भी लिया जायेगा। 


प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि ऐसे बच्चों का प्रकरण बाल कल्याण समिति कलेक्ट्रेट ड्रामा हाल बलिया के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। जनपद के सभी सम्मानित व्यक्तियों एवं परिवारों से अनुरोध है कि यदि उनके संज्ञान में या उनके आस-पास ऐसा कोई बालक है, जिसके माता-पिता या दोनों में किसी एक की मृत्यु हो चुकी है या ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण अस्पताल / होम आईसोलेशन में हैं और इन बच्चों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है तो इसकी सूचना तत्काल बाल कल्याण समिति बलिया या चाईल्डलाईन के टोल फ्री नम्बर-1098 या महिला हेल्पलाइन के टोल फ्री नम्बर 181 पर दें, जिससे बच्चों के उचित पुनर्वासन की कार्यवाही की जा सके।

औपचारिकता पूरी करके ही लें गोद, अन्यथा होगा दण्डनीय अपराध


प्रोबेशन अधिकारी श्री सरोज ने यह भी कहा है कि महामारी के दौरान गैर कानूनी रूप से बच्चों को गोद दिए जाने सम्बन्धित संदेश भी प्रकाश में आये हैं जो गैर कानूनी तथा दण्डनीय हैं। ऐसे संदेश के प्रति जन सामान्य को सजग किया जाना है तथा दोषियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी। दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया किशोर न्याय अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत कारा (CARA) केन्द्रीय दत्तक ग्रहण अभिकरण, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित प्रक्रिया / गाइडलाइन के अनुसार सम्पन्न की जाती है। गैर कानूनी रूप से बच्चों को गोद लेना या देना एक दण्डनीय अपराध है।