10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले को दो धाराओं में दो बार आजीवन कारावास
महिलाओं/बालिकाओं संबन्धी आपराधों में अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के अपराध में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20,000/- रू के अर्थ दण्ड से दण्डित
बलिया ।। महिलाओं व बालिकाओं संबन्धी अपराधों में अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार पाण्डेय, संयुक्त निदेशक अभियोजन सुरेश कुमार पाठक व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना सिकंदरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 44/2020 धारा 376ए.बी भादवि व धारा 5एम/6 पाक्सो एक्ट में माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश (पाक्सो एक्ट) अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट सं0-8 बलिया (श्री शिव कुमार द्वितीय) द्वारा अभियुक्त प्रेम सागर मोदनवाल पुत्र स्व0 देववंश प्रसाद निवासी मुहल्ला मिल्की कस्बा सिकंदरपुर थाना सिंकदरपुर जनपद बलिया को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 20,000/-/- रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड की सम्पूरण धनराशि का आधा भाग पीड़िता को अदा किया जायेगा । अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त की चल अचल संपत्ति से यह अर्थ दण्ड की धनराशि वसूल की जायेगी ।
नोटः- उपरोक्त मुकदमें की पैरवी स्वयं पुलिस अधीक्षक बलिया डॉ0 विपिन ताडा द्वारा की जा रही थी ।
संक्षिप्त विवरण
उपरोक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 04.04.2020 को समय लगभग 13.15 बजे वादिनी की पुत्री उम्र लगभग 10 वर्ष मोबाइल रिचार्ज कराने उपरोक्त अभियुक्त की रिचार्ज की दुकान पर गयी थी । जहां मोबाइल रिचार्ज करने के उपरान्त अभियुक्त द्वारा पीड़िता को उपर कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया गया था । उक्त के सम्बन्ध में वादिनी की तहरीर पर थाना सिकंदरपुर पर मु0अ0सं0- 44/2020 धारा 376ए.बी भादवि व धारा 5एम/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था ।
गौरतलब है कि जनपद पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं ।