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महिलाओ के लिये खुला एनडीए के माध्यम से सेना में जाने का रास्ता,केंद्र की अपील को सर्वोच्च न्यायालय ने किया खारिज

 


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नईदिल्ली ।। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने महिला उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की परीक्षाओं में बैठने की इजाजत देने के अपने अंतरिम आदेश को रद्द करने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने कोर्ट से नवंबर में होने वाली एनडीए की परीक्षा के माध्यम से महिलाओं को सेना में शामिल करने से छूट देने की प्रार्थना की थी। इस आदेश के बाद महिला उम्मीदवारों की एनडीए के माध्यम से सेना में जाने का रास्ता साफ हो गया है । बता दे कि सरकार महिलाओ को अभी एनडीए के माध्यम से सेना में शामिल करने से कतराते हुए पाठ्यक्रम में बदलाव करने के लिये कुछ समय की मोहल्लत मांगने के लिये सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी ।


रक्षा मंत्रालय ने कोर्ट में तर्क दिया था कि महिलाओं को शामिल करने की अनुमति देने के लिए कुछ बुनियादी ढांचे और पाठ्यक्रम में बदलाव की जरूरत है, इसलिए महिलाओं को एनडीए प्रवेश में भाग लेने की अनुमति देने के लिए मई 2022 तक का वक्त दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने मंत्रालय की इस मांग को ठुकरा दिया है।


कोर्ट ने कहा कि केंद्र द्वारा अनुरोध किया जा रहा है कि 21 नवंबर को होने वाली परीक्षा में महिलाओं को न शामिल करने की इजाजत दी जाए। हमने सभी तर्कों पर विचार किया है। इस स्थिति में हमारे लिए यह मुश्किल होगा क्योंकि लड़कियों की आकांक्षा बढ़ गई है।


केंद्र को महिला अभ्यर्थियों को एनडीए की नवंबर 2021 की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि लैंगिक समानता के मुद्दों को स्थगित नही किया जा सकता है। महिलाओं को नवंबर 2021 की परीक्षा देने की अनुमति दी जानी चाहिए।