गैंगरेप केस में सपा सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति दोषी करार,सजा का ऐलान शुक्रवार को
लॉ ट्रेंड
लखनऊ ।। बुधवार को लखनऊ की एक विशेष अदालत ने पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ सामूहिक बलात्कार मामले में अपना फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने गायत्री प्रजापति को धारा 482/378/407 के तहत सामूहिक बलात्कार के आरोप में दोषी पाया है और सजा की सुनवाई शुक्रवार को होगी। गायत्री के दो साथी अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला को कोर्ट ने दोषी पाया है
इस मामले में प्रजापति समेत सात लोगों को आरोपित किया गया था। लखनऊ की एक विशेष अदालत के जज पवन कुमार राय ने फैसला सुनाया है।
यह है घटना
चित्रकूट की एक महिला ने पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति और उसके दोस्तों पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया। मां ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 18 फरवरी, 2017 को गायत्री प्रसाद प्रजापति और छह अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इन सभी पर सामूहिक बलात्कार, जीवन के लिए खतरा और पोक्सो अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था।
इस मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति के अलावा विकास वर्मा, अमरेंद्र सिंह, चंद्रपाल, रूपेश्वर, आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को आरोपित किया गया था। इनमे से केवल अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला को कोर्ट ने दोषी पाया है।
महिला ने इस संबंध में मामला लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों को अदालत में पेश किया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गायत्री प्रजापति और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
निर्णय को रोकने का हुआ विफल प्रयास
कल एक रिट याचिका (MISC. BENCH No. – 26072 of 2021) पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ के समक्ष सुनवाई की गई, जिसमें इस मामले में निर्णय सुनाने से विशेष न्यायालय के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने याचिका को वापस लेते हुए खारिज कर दिया।(साभार)