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कूट रचित दस्तावेजो पर विद्यालय की मान्यता लेने वाले अभियुक्त की जमानत हुई खारिज



बलिया।।  13.01.2022 को थाना रेवती पर पंजीकृत मु0अ0सं0-191/21 धारा 419/420/467/468/471 भादवि  से संबन्धित अभियुक्त ब्रजेश नारायन तिवारी पुत्र स्व0 परशुराम तिवारी निवासी दलछपरा थाना रेवती जनपद बलिया द्वारा मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश / विशेष न्यायाधीश आ0 वस्तु अधि0  बलिया के यहां अपनी जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था । 









संयुक्त निदेशक अभियोजन  सुरेश पाठक द्वारा माननीय न्यायालय को बताया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र का उ0प्र0 राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजन द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल/घोर विरोध करते हुए कहा गया  है कि  अभियुक्त द्वारा फर्जी तरीके से विद्यालय की मान्यता प्राप्त की गयी है । मामले के तथ्य एवं गुण दोष पर बिना कोई राय व्यक्त किए न्यायालय के मत में जमानत का आधार पर्याप्त नही है । जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है ।

उक्त कथनों का अवलोकन करते हुए मा0 न्यायालय  अपर सत्र न्यायाधीश बलिया आ0 वस्तु अधि0 बलिया द्वारा अभियुक्त ब्रजेश नारायन तिवारी पुत्र स्व0 परशुराम तिवारी निवासी दलछपरा थाना रेवती जनपद बलिया  के  जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया ।