पूर्व मंत्री आनंद स्वरुप शुक्ला के खिलाफ कोर्ट ने किया 82 का आदेश
मधुसूदन सिंह
बलिया।। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आनंद स्वरुप शुक्ला के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट बलिया ने अपराध संख्या 31/2013 धारा 147,323/34,324/34,504,506,307/149 आईपीसी, सरकार बनाम आनंद स्वरुप शुक्ला मे पूर्व मंत्री के लगातार गैरहाजिर रहने, गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी हाजिर न होने के कारण धारा 82 की तहत कार्यवाही का आदेश 2 जनवरी 2023 को किया है।
श्री शुक्ला के साथ ही विवेक सिंह के खिलाफ भी धारा 82 की कार्यवाही का आदेश न्यायमूर्ति हुसैन अहमद अंसारी ने जारी किया है।