व्यवसाई नंदलाल गुप्त आत्महत्या प्रकरण में प्रशासन की लापरवाही :अमिताभ ठाकुर
लखनऊ।।अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में यूपी रेगुलेशन ऑफ मनी लेंडिंग एक्ट 1976 लागू है. इस एक्ट में बिना लाइसेंस सूदखोरी का धंधा करने पर रोक है और अधिकतम ब्याज दर भी निर्धारित है. इसका उल्लंघन किए जाने पर सजा का भी प्रावधान है. डीजीपी यूपी में 2008 और 2016 सहित बार-बार प्रदेश के समस्त पुलिस अफसरों को इसका कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।इसके बाद भी बलिया सहित पूरे प्रदेश में तमाम लोग बिना लाइसेंस के सूदखोरी का धंधा कर रहे हैं और भारी ब्याज पर पैसा दे रहे हैं, लेकिन शासन-प्रशासन मिलीभगत के कारण पूरी तरह मौन है।
अमिताभ ठाकुर ने इन कानूनों का बलिया सहित पूरे प्रदेश में पूर्ण पालन कराए जाने की मांग की है। साथ ही नंदलाल गुप्त की घटना में शामिल समस्त लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर समस्त कार्रवाई कराए जाने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने इस घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस व प्रशानिक अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
अमिताभ ठाकुर 4 फरवरी को प्रस्तावित अपने बलिया कार्यक्रम के दौरान नंदलाल गुप्त जी के घर जाएंगे और इस मामले में न्याय की मांग करेंगे।