कृषि स्नातकों के लिये सुनहरा मौका, 46 एग्री जंक्शन के लिये होना है चयन,6 जून तक करना है आवेदन
‘‘वन स्टाप शाप‘‘ के माध्यम से किसानो को मिलेगी विभिन्न प्रकार की सुविधाएं
बलिया।। जनपद के कृषि स्नातकों के लिये सुनहरा मौका आया है। जनपद में खुलने वाले 46 एग्री जंक्शन के लिये 46 कृषि स्नातकों को चयनित किया जायेगा। इनको चयन के बाद प्रशिक्षित किया जायेगा। इसके बाद इनकी देखरेख में वन स्टॉप शॉप का संचालन होगा, जो किसानों के लिये काफी मददगार होंगी।
क्या है वन स्टॉप शॉप
जिले में वर्ष 2023-24 में 46 एग्री जंक्शन के भौतिक लक्ष्य आवटिंत किये गये हैं। जिसमें ‘‘वन स्टाप शाप‘‘ किसानों के लिये एग्री जंक्शन के रूप में कार्य करेगा जिसके अन्तर्गत कृषकों को विभिन्न सुविधायें प्राप्त होगी। जिसमें उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, माईक्रोन्यूट्रिएन्ट्स, वर्मी कम्पोस्ट, कीटनाशक तथा जैव कीटनाशकों सहित समस्त कृषि निवेशों की आपूर्ति, प्रसार सेवाये तथा कृषि प्रक्षेत्र निर्देशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर संस्तुत उर्वरक एवं खाद की संतुलित मात्रा के बारे में किसानों को मार्ग-दर्शन देना,लघु कृषि यंत्रों को किराये पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था, नवीन तकनीकी की जानकारी, विभिन्न कृषि योजनाओ जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि के सम्बन्ध में परामर्शी सेवाए दिये जाने एंव प्रचार हेतु एग्रीजक्शन केन्दो पर एलसीडी/एवी एआईडीएस लगाये जाने की व्यवस्था।
कौन कर सकता है आवेदन, ऐसे करें आवेदन,6 जून अंतिम तिथि
उप कृषि निदेशक इंद्राज ने बताया है कि उ0प्र0 शासन द्वारा पात्रता निर्धारित की गयी है। जिसमें जनपद का निवासी हो, कृषि स्नातक/कृषि व्यवसाय प्रबन्धन स्नातक/स्नातक जो कृषि एवं सहबद्ध विषयों यथा-उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशुचिकित्सा, मुर्गीपालन एवं इस तरह की गतिविधियां जो किसी राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालयों से डिग्रीधारी है, जो आई0सी0ए0आर0/यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त हों, पात्र होगें। इसके अतिरिक्त उपरोक्त के अनुपलब्ध होने पर अनुभव प्राप्त डिप्लोमाधारी/कृषि विषय में इण्टरमीडिएट योग्य प्रार्थी पर विचार किया जायेगा।
आयु 40 वर्ष से अधिक नही , अनुसूचित जाति/जनजाति/महिलाओं को 05 वर्ष की छूट अधिकतम, पात्र अभ्यर्थियों में जिनकी जन्मतिथि पहले हो, उन्हें वरीयता दी जायेगी। इच्छुक अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित तहसील के उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी रसडा/बासडीह/ बैरिया/ सदर एंव उप कृषि निदेशक के कार्यालय से प्रार्थना पत्र का प्रारूप प्राप्त कर समस्त अभिलेखों की मूल एवं उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रति 06 जून तक स्वयं उपस्थित होकर उप कृषि निदेशक के कार्यालय में अपरान्ह 05 बजे तक जमा कर सकते है।