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बोले जस्टिस कृष्ण एस. दीक्षित : 22 जून के पहले उपलब्ध कराये पुलिस को सूचनाएं, अन्यथा पूरे देश में बंद कर देंगे फेसबुक



बेंगलुरु।। कर्नाटक हाईकोर्ट  ने बुधवार को फेसबुक को चेतावनी दी कि हम भारत में आपको बंद करने का आदेश जारी करने पर विचार करेंगे। इस आदेश के बाद फेसबुक की परेशानी बढ़ने वाली है। बता दे फेसबुक, ट्विटर जैसी संस्थाएं कई बार पुलिस द्वारा मांगी गयी सूचनाओं को देती ही नही है।


हाईकोर्ट ने यह चेतावनी सऊदी अरब में कैद एक भारतीय नागरिक के कथित रूप से फेसबुक पर की गयी ईश निंदा पोस्ट पर की गयी गिरफ्तारी के मामले में सुनवाई के दौरान दी। कोर्ट ने कहा कि यह खेद का विषय है कि फेसबुक कर्नाटक पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रही है।


जस्टिस कृष्ण एस. दीक्षित की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। दक्षिण कन्नड़ जिले के बिकर्णकट्टे में रहने वाली कविता ने यह याचिका दायर की है। कोर्ट ने फेसबुक को आदेश दिया, "आवश्यक जानकारी के साथ पूरी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर अदालत में प्रस्तुत की जानी चाहिए।"


कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को यह जानकारी देनी चाहिए कि फर्जी मामले में भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किए जाने पर क्या कार्रवाई की गई। मंगलुरु पुलिस भी इस मामले में पूरी जांच करे और रिपोर्ट पेश करे। इस मामले में अगली सुनवाई 22 जून को होगी।






                    क्या है मामला?

कविता ने अपनी याचिका में बताया है कि उसके 52 साल के पति शैलेश कुमार 25 साल से सऊदी अरब की एक कंपनी में काम करते हैं। वह खुद अपने पैतृक स्थान पर बच्चों के साथ रहती है। 2019 में शैलेश ने अपने फेसबुक पेज पर CAA (Citizenship Amendment Act) और NRC (National Register of Citizens) के समर्थन में एक मैसेज पोस्ट किया था। किसी अज्ञात व्यक्ति ने शैलेश के नाम पर फर्जी फेसबुक अकाउंट खोला और सऊदी अरब के किंग व इस्लाम के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट किए। शैलेश को जब इसका पता चला तो उन्होंने परिवार को बताया। कविता ने इस संबंध में मंगलुरु पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। दूसरी ओर सऊदी पुलिस ने शैलेश को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया।



फेसबुक ने पुलिस को नहीं दी जानकारी, बेगुनाह 2021 से काट रहा है जेल की सजा 

कविता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मंगलुरु पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने फेसबुक को पत्र लिखा और फर्जी फेसबुक अकाउंट खोले जाने को लेकर जानकारी मांगी, लेकिन फेसबुक ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। 2021 में कविता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और जांच में देरी पर सवाल उठाया। साल 2021 से शैलेश कुमार बेगुनाह होते हुए भी जेल की सजा काट रहे है ।


अश्लील वीडियो के पोस्ट पर भी लगे रोक

बलिया एक्सप्रेस  माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय से मांग करता है कि उपरोक्त मामले के अतिरिक्त फेसबुक पर पोस्ट हो रही अश्लील वीडियो पर भी रोक लगाने का आदेश पारित कर भारतीय समाज में फेसबुक द्वारा फैलायी जा रही अश्लीलता पर अंकुश लगाने की कृपा करें। फेसबुक पर पोस्ट हो रही इन वीडियो से देश के नौजवानो पर बुरा असर पड़ रहा है।