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यूपी में अनुसूचित जाति/जनजाति की जमीन खरीदने के लिए DM की NOC जरूरी नहीं, देना होगा मकान



लखनऊ।।

अनुसूचित जाति/जनजाति की जमीन से जुड़ी खबर

जमीन खरीदने के लिए DM की NOCजरूरी नहीं


SC-ST की जमीन लेने के बदले में देना होगा मकान


50वर्ग मीटर से कम नहीं होनी चाहिए जमीन


50% जमीन होने पर मंजूर होगा DPR और लेआउट


75 फीसदी जमीन होने पर मिलेगी अनुमति


6चरणों में पूरा करना होगा टाउनशिप का विकास


50एकड़ की टाउनशिप 4 सालों में करनी होगी पूरी


51-100 एकड़ की टाउनशिप 5 साल में करनी होगी पूरी


101-200 एकड़ की टाउनशिप 6 साल में करनी होगी पूरी


201 एकड़ से ज्यादा की टाउनशिप को10 साल का समय


परफॉर्मेंस गारंटी के लिए 20 % जमीन रखनी होगी बंधक


टाउनशिप विकास से पहले रेरा में पंजीकरण कराना जरूरी


निर्धारित समय में DPR ना देने पर लाइसेंस होगा निरस्त


तय समय पर योजना पूरी ना होने पर लगेगा विस्तार शुल्क


प्रति एकड़ 50 हजार का लगाया जाएगा विस्तार शुल्क


यूपी के विधायकों को विधायक निधि में मिलेंगे 5 करोड़


अभी तक विधायकों को प्रतिवर्ष मिल रहा था तीन करोड़