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नपं मनियर की चेयरमैन रितु देवी की अग्रिम जमानत हुई खारिज, चेयरमैन पर मंडराने लगा गिरफ्तारी का खतरा




अंकपत्र में जन्मतिथि हेराफेरी करने का है आरोप

बलिया।। मनियर नगर पंचायत की चेयरमैन रितु देवी को अंकपत्र में हेरा फेरी करने के मामले में सुनवाई करते हुए सेशन कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। जबकि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने के दौरान गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए 15 दिनों के अंदर निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत के लिए अर्जी देने का निर्देश दिया था और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा था।





बता दें कि मनियर नगर पंचायत की चेयरमैन रितु देवी पर अपने अंकपत्र में जन्मतिथि में कूट रचित कर हेराफेरी करने का आरोप है। विपक्षी प्रत्याशी की शिकायत पर तत्कालीन बीएसए बलिया ने जांच कर उनके खिलाफ कोतवाली में धोखाधड़ी, कागजों में हेरा फेरी करने सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।इसके विरुद्ध चेयरमैन रितु देवी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी , जहां सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने नवनियुक्त रितु देवी की याचिका को निस्तारित करते हुए निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर अपनी जमानत की अर्जी दाखिल करने का निर्देश जारी किया था। इसके साथ ही 15 दिन के अंदर अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया था। इस मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चेयरमैन रितु देवी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।