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देवरिया सामूहिक हत्याकांड : मृतक प्रेम यादव के घर को कोर्ट ने माना अवैध, बेदखली का दिया आदेश, कुशीनगर में तैनात इंस्पेक्टर निलंबित



देवरिया।।

रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर में हुए निर्मम हत्या कांड में आया फ़ैसला।

कोर्ट ने मृतक प्रेम यादव के घर को माना अवैध।

कोर्ट ने बेदखली का दिया आदेश, नियमानुसार मृतक प्रेम यादव के पिता रामभवन के पास ऊपरी अदालत में अपील करने का 30 दिन का है समय।

यूपी सरकार उठा सकती है बड़ा कदम, कोर्ट के आदेश के बाद हो सकती है बड़ी कार्यवाही।

तहसीलदार रुद्रपुर अरुण कुमार की कोर्ट ने दिया फ़ैसला।

गोपी नाथ यादव (एडवोकेट), (मृतक प्रेम यादव के पिता रामभवन के वकील) ने दी जानकारी।




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