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महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2023 की दी गयी जानकारी



बलिया।। सोमवार  18 दिसंबर 2023 को  कलेक्ट्रेट सभागार  मे महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 की धारा 4 की अंतर्गत गठित आंतरिक परिवाद समिति एवं जिले स्तर पर गठित स्थानीय परिवाद समिति के बारे में स्थानीय परिवाद समिति के सदस्य श्री अजहर अली द्वारा विस्तृत चर्चा किया गया।

 इन समितियों के उद्देश्य कार्यप्रणाली निवारण एवं केश मैनेजमेंट के ऊपर व्यापक चर्चा किया गया तथा ओपन हाउस के अंतर्गत सदस्यों के प्रश्नों के प्रति उत्तर देकर संतुष्ट किया गया।