इस बार से पात्र गृहस्थी व अंत्योदय कार्डधरकों के गेहूं व चावल में हुई कटौती, अब चावल गेहूं के साथ मिलेगा बाजरा
बलिया।। सरकार ने मोटे अनाजों क़ो आमजन के दिन प्रति दिन के खाने में शामिल करने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निःशुल्क वितरित होने वाले खाद्यान्न में बाजरे क़ो शामिल करने का फैसला किया है। इसको लेकर अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग, जवाहर भवन लखनऊ ने सभी जिलापूर्ति अधिकारियों क़ो पत्र भेजकर दो दिनों के अंदर खाद्य हैबिट के अनुसार रिपोर्ट भेजनें का निर्देश दिया है।
सभी जिलापूर्ति अधिकारियों क़ो भेजा गया पत्र निम्न है ---
अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र संख्या- NO:-7-8/2022- [381112) दिनांक 18.09.2023 के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत 50,000 टन मक्का, 30,000 ज्यान एवं 5,00,000 मी0टन बाजरा करने व डी०ए० तथा अन्य वेलफेयर योजना में वितरण करने की अनुमति दी गयी है।
2. भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली के पत्र संख्या NO-1-3/2014-BP-III (e-322608) दिनांक 30.10.2023 के द्वारा एन०ए०एस०ए० योजना में माह जनवरी, 2024 के आवंटन में 25000 मी0टन चावल की मात्रा कम करते हुए 25000 मी0टन बाजरा वितरण की अनुमति दी गयी है। जनपदों के समस्त यूनिटों के सापेक्ष आवंटन जारी करने पर कुल 26943.841 मी0टन बाजरा का आवंटन चावल की मात्रा कम करते हुए किया गया।
4. क्रय वाले आलोच्य जनपदों एवं निकटतम जनपदों में एन०एफ०एस०ए० में अन्त्योदय परिवारों / पात्र गृहस्थियों के लाभार्थियों को बाजरा की खरीदी गयी मात्रा का अन्त्योदय परिवारों को प्रति परिवार दिये जाने वाले 35 (14 कि गेहूँ तथा 21 किग्रा चावल खाद्यान के स्थान पर 14 व गेहूं और 11 चावल 10 किग्रा बाजरा एवं पात्र गृहस्थियों के लाभार्थियों को प्रति यूनिट दिये जाने वाले 05 किग्रा (02 किग्रा हूँ एवं 03 किग्रा चावल) खाद्यान्न के स्थान पर 02 किग्रा गेहूँ 02 कि बाजरा 1किग्रा चावल का वितरण स्केल निर्धारित कर माह फरवरी 2024 में लाभार्थियों में वितरण कराये जाने का प्रस्ताव है जिससे जून से पूर्व उपरोक्त खरीदी गयी बाजरा की मात्रा का सम्पूर्ण वितरण कराया जा सके।
अतः वितरण माह फरवरी 2024 हेतु एनएफएसए योजना अन्तर्गत पीएचएच एवं अंत्योदय कार्डधारकों हेतु उपरोक्तानुसार वितरण कराये जाने के सम्बन्ध में स्थानीय खाद्य हैबिट के अनुसार क्षेत्रान्तर्गत परीक्षण कराते हुए दो दिवस में वितरण मात्रा के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित करे जिससे बाजरें का आवंटन किया जा सके।