नगरा पुलिस की पैरवी लाई रंग : पॉस्को एक्ट के आरोपी को हुई 6 साल की सजा, 25 हजार का जुर्माना
संतोष कुमार द्विवेदी
नगरा, बलिया।। नगरा थाना क्षेत्र में हुए एक छेड़खानी व मारपीट के मामले में आरोपी पर विशेष पॉक्सो न्यायालय बलिया में सुनवाई चल रही थी। नगरा पुलिस द्वारा ऑपरेशन कनविक्शन के दृष्टिगत प्रभावी पैरवी रंग लाई और मंगलवार को आरोपी को छः वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनाई गई तथा पच्चीस हजार रूपए जुर्माना भी लगाया गया।
नगरा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी के साथ 24 अक्टूबर 2023 को छेड़खानी व मारपीट की घटना हुई थी। थाना क्षेत्र के भीमपुरा न दो निवासी आरोपी पुरुषोत्तम गोड़ ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ किया और मारपीट की। किशोरी के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 25 अक्टूबर 2023 को मुकदमा दर्ज किया और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई विशेष पाक्सो न्यायालय में शुरु हुई। अदालत ने दोनो पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी पुरुषोत्तम गोड़ को 10 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए छः वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ 20000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई तथा मारपीट के मामले में दो साल की सश्रम कारावास तथा 5000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।पाक्सो एक्ट में जुर्माना जमा न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वही मारपीट के मामले में जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।