डीएम ने दी कड़ी चेतावनी : 30 अप्रैल तक सभी निजी नर्सिंग होम व पैथलॉजी करा लें अपना नवीनीकरण/ रजिस्ट्रेशन अन्यथा की जाएगी कड़ी कार्यवाही
जिलाधिकारी निखिल टी. फुंडे की अध्यक्षता में समस्त निजी चिकित्सालय एवं पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर के प्रबंधकों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई संपन्न
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निजी चिकित्सालयों को अपने सभी नॉर्म्स पूरा करनें एवं बेसिक डाटा ससमय उपलब्ध कराने के दिए निर्देश
निजी अस्पतालों में बच्चों के जन्म के 24 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस बी के टीके अवश्य लगाए जाएं:निखिल टी. फुंडे
चंदौली।। जिलाधिकारी निखिल टी. फुंडे की अध्यक्षता में समस्त निजी चिकित्सालय एवं पैथोलॉजी डायग्नोसिस सेंटर के प्रबंधकों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा सभी निजी अस्पतालों को अपना नवीनीकरण कराने,सभी नॉर्म्स पूरा करने, ससमय सभी डाटा उपलब्ध कराने एवं बच्चों के जन्म के 24 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस बी के टीका लगाने आदि के कड़े दिशा निर्देश दिए।
बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि दिनांक 28 फरवरी 2024 तक समस्त प्रबंधक अपने चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर डिस्प्ले बोर्ड लगवा लें अन्यथा निरीक्षण के दौरान डिस्प्ले बोर्ड न पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रसव की रिपोर्टिंग समय से किया जाए तथा प्रसव से 21 दिन के अंदर सीआरएस पोर्टल पर जन्म पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए।साथ ही शिशु के जन्म के 24 घंटे अंदर हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना सुनिश्चित किया जाए।इस संबंध में निजी चिकित्सालयों द्वारा किसी भी स्तर पर लापरवाही की गई तो उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट एजेंसी को निर्देशित किया गया कि निजी चिकित्सालय एवं पैथोलॉजी का बायोवेस्ट डिस्पोज किया जाए तथा 15 मार्च 2024 तक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।नेत्र ज्योति अभियान के अंतर्गत श्रद्धा नेत्रालय को प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गए।राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान उन्होंने टीबी नोटिफिकेशन बढ़ाने तथा सस्पेक्टेड टीबी के मरीजों को चिन्हित कर उनकी जांच true nat मशीन से कराकर रिपोर्टिंग किए जाने के निर्देश दिए।समस्त निजी चिकित्सालय एवं पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर के प्रबंधक को निर्देशित किया गया कि दिनांक 30 अप्रैल 2024 से पूर्व अपने चिकित्सा इकाई का नवीनीकरण करा लें अन्यथा 01 मई 2024 से उन्हें अवैध मानते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. वाई के राय सहित सभी प्रमुख निजी अस्पतालों के डाक्टर उपस्थित रहे।