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प्रशासन हुआ सख्त : दवा विक्रेताओं को हर हफ्ते देना होगा कोडीन युक्त कफ सीरप का ब्योरा



बलिया।। औषधि निरीक्षक श्रीधेश्वर शुक्ल ने बताया है कि कोडीन युक्त कफ सीरप का दुरूपयोग रोकने एवं अवैध बिक्री पर नियंत्रण किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में औषधि निरीक्षक ने जनपद में संचालित औषधि क्रेता/विक्रेता फर्मों को सूचित किया है कि कोडीन युक्त कफ सीरप में प्रयुक्त कोडीन का उत्पादन अफीम के पौधे से होता है, जिसका दुरूपयोग नशे के रूप में किया जाता है। फेन्सीडीन कफ लिंक्टस, कोडीन फास्फेट एवं क्लोरफेनिरेमाइन मेलिएट के संयोजन से बनी औषधि है, जिसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रतिबन्धित कर दिया गया है। उक्त सीरप प्रतिबन्धित किये जाने के पश्चात विभिन्न निर्माता फर्मों द्वारा कोडीन फास्फेट एवं ट्रिपोलिडीन, हाइड्रोक्लोराईड से संयोजन से औषधि (कफ सीरप) का उत्पादन किया जाने लगा है। इसके साथ यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त कफ सीरप की आपूर्ति फुटकर औषधि विक्रेता तक बहुत ही कम है। कोडीन युक्त कफ सीरप/लिंक्टस को अवैध रूप से बिहार, झारखण्ड, असम एवं पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में भेजा जाना प्रकाश में आया है।





  बताया कि कोडीन युक्त कफ सीरप का दुरूपयोग रोकने एवं अवैध बिक्री/भण्डारण पर नियंत्रण किये जाने हेतु प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त विभिन्न कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके अन्तर्गत प्रदेश के बाहर क्रय प्राप्त किये जा रहे कोडीन युक्त कफ सीरप लिंक्टस की सूचना सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति (औषधि विक्रेता/स्टाकिस्ट एण्ड कफ एजेन्ट हास्पिटल आदि) द्वारा जनपद बलिया के औषधि निरीक्षक को साप्ताहिक रूप से प्रत्येक सोमवार को उपलब्ध करायी जाय। विक्रेता फर्म द्वारा कोडीन युक्त कफ सीरप लिंक्टस का विक्रय जनपद, राज्य के बाहर किये जाने की दशा में क्रेता फर्म से उक्त औषधि का विक्रय विवरण प्राप्त कर जनपद बलिया के औषधि निरीक्षक को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि क्रेता फर्म द्वारा विक्रय विवरण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे क्रेता को तब तक औषधियों का विक्रय नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह पूर्व में क्रय किये गये कोडीन युक्त कफ सीरप लिंक्टस का विक्रय विवरण उपलब्ध नहीं करा देता है।

 इस प्रकार क्रेता फर्म से प्राप्त विक्रय विवरण जनपद बलिया के औषधि निरीक्षक को साप्ताहिक रूप में प्रत्येक सोमवार को उपलब्ध कराया जायेगा। विक्रेता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस फर्म को वह कोडीन युक्त कफ सीरप लिंक्टस का विक्रय कर रहा है, वह भौतिक रूप से अस्तित्व में है। यदि नियमित रूप से संचालित नहीं की जा रही है, तो विक्रेता फर्म के लाइसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही के साथ-साथ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोजन की कार्यवाही भी की जायेगी।