नगरा पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को हुई कारावास व अर्थ दंड की सजा
संतोष कुमार द्विवेदी
नगरा, बलिया।। नगरा थाना क्षेत्र में हुए एक अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के मामले में आरोपी पर विशेष पॉक्सो न्यायालय बलिया में सुनवाई चल रही थी। नगरा पुलिस द्वारा ऑपरेशन कनविक्शन के दृष्टिगत प्रभावी पैरवी रंग लाई और बुधवार को आरोपी को 8 वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनाई गई तथा पच्चीस हजार रूपए जुर्माना भी लगाया गया।
नगरा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को थाना क्षेत्र के देवढिया निवासी श्रीराम राजभर ने वर्ष 2018 में बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई विशेष पाक्सो न्यायालय में शुरु हुई। अदालत ने दोनो पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी श्रीराम राजभर को धारा 4 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 8 वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ 10000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई तथा अपहरण आदि के मामले मे अलग अलग पांच साल व सात साल की सश्रम कारावास तथा 5000 रुपए व 10 हजार जुर्माना की सजा सुनाई ।पाक्सो एक्ट में जुर्माना जमा न करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वही अपहरण आदि के मामले में जुर्माना अदा न करने पर क्रमश 3 व 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।