दुर्घटना नहीं सोची समझी साजिश के तहत की गयी थीं हरिकेश यादव की हत्या, हत्यारा गिरफ्तार
बलिया।। कहावत है कि अपराधी चाहे कितना भी शातिराना चाल चलने वाला हो, कोई कोई गलती कर ही देता है। यही गलती उसको जेल के सिकचों के अंदर भेजनें की कारक बनती है। ऐसे ही एक हत्यारे को गड़वार पुलिस ने गिरफ्तार कर 25 मार्च 2023 को दुर्घटना मे मौत के दर्ज मुक़दमे मे नया ट्विस्ट करते हुए इसे हत्या का बना दिया। अब पुलिस हत्यारे से पूंछताछ के बाद कोर्ट मे प्रस्तुत कर रिमांड हासिल कर हत्या के मुक़दमे का खुलासा कर दिया है और अन्य कड़ियों को संकलित करने मे जुट गयी है।
पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में गड़वार थाना पुलिस को सफलता मिली हैं। प्रभारी निरीक्षक संजय शुक्ल मय हमराह हेड कां. संदीप यादव, शत्रुधन यादव व प्रभुनारायण के साथ क्षेत्र में मामूर थे। इसी बीच मुखबीर की सूचना पर धारा 302, 201 भादवि में वांछित अभियुक्त संजीत यादव पुत्र इन्द्रदेव यादव (निवासी पखनपुरा थाना गड़वार, बलिया) को नहर पुलिया रतसर के पास से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से आलाकत्ल पत्थर बरामद किया गया।
25 मार्च 2024 को वादी मुकदमा विजय शंकर यादव पुत्र स्व. हरगोविन्द यादव (निवासी पखनपुरा थाना गड़वार) द्वारा ने पुलिस को सूचना दी थी उनके पुत्र हरिकेश यादव (26) घर से खाना खाकर सोने के लिए डेरा पर जा रहा था, तभी गांव के बाहर नहर पटरी पर बीएसएनएल टावर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर मौत हो गयी थी। पूंछताछ मे हत्यारे ने बताया कि हरिकेश से मेरा जमीनी विवाद चल रहा था। इसी कारण हत्या कर दी।
पुलिस ने धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग अज्ञात वाहन के चालक के विरूद्ध पंजीकृत किया। विवेचना उप निरीक्षक संतोष यादव द्वारा सम्पादित की जा रही थी। विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन व गवाहों के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त संजीत यादव पुत्र इन्ददेव यादव (निवासी पखनपुरा थाना गड़वार) का नाम प्रकाश में आया। फिर, धारा 279, 304ए भादवि को विलोपित कर धारा 302, 201 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।