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डूडा के अधिकारी कों पेट्रोल से जलाने की धमकी देकर युवक ने वसूले 5 हजार, पुलिस ने दबोच कर भेजा जेल

 


बलिया।। जबरिया डूडा के अधिकारी से 5 हजार रूपये की रंगदारी वसूल करना युवक कों महंगा पड़ गया है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी कों पकड़ कर जेल भेज दिया है। बता दे मंगलवार कों डूडा कार्यालय पर अपने हाथों मे प्लास्टिक की बोतल मे पेट्रोल जैसा तरल पदार्थ लेकर अता है और डूडा के अधिकारी से कहता है कि 5000 रुपये दो, वरना पेट्रोल डालकर तुझे जला दूंगा। युवक के हाथ में बोतल में भरा पेट्रोल देख अफसर ने डरकर उसे 5000 रुपये दे दिया। हालांकि, युवक पैसा लेकर ऑफिस से निकला तो पीड़ित अफसर ने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस बगैर समय गंवाए पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वह पेट्रोल अपने ऊपर गिराकर आत्महत्या की धमकी देने लगा, लेकिन पुलिस से बच नहीं सका। 


यह पूरा मामला डूडा आफिस बलिया का है। सोमवार को डूडा अधिकारी ने पुलिस को फोन कर बताया कि 'मेरे कार्यालय में एक युवक आकर मुझसे 5000 रुपये जबरदस्ती मांग रहा था। मैं देने से मना किया तो हाथ में एक बोतल लिये था, जिसमें से पट्रोल जैसा गंध आ रहा था। वह कह रहा था कि पैसा मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर डाल कर आग लगा दूंगा। मुझे भयभीत करके मुझसे 5000 रुपये ले लिया, जो अभी यहा से जा रहा है। यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है।'


सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस टीम के उप निरीक्षक माखन सिंह मय हमराह पहुंचे तो डूडा के अधिकारी द्वारा बताया गया कि आरोपी अभियोजन कार्यालय के रास्ते गया है। पुलिस ने हाथ में हरे रंग का झोला लिये युवक को बुलाने का प्रयास किया तो वह 08-10 कदम पीछे भागकर खडा हो गया और चिल्लाने लगा कि जानता हूं कि डूडा वाले मुझे पूर्व के मुकदमें में गिरफ्तार करने के लिये आपको सूचना दिये है। आप हमसे दूर रहिये नही तो मैं अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा लूंगा। यह कहते हुए अपने पास रखे बोतल से तरल पदार्थ अपने ऊपर डालने लगा तथा माचिस निकाल लिया।


हालांकि पुलिस वाले जल्दबाजी करते हुए आवश्यक बल प्रयोग कर युवक को पकड़ लिये। गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना नाम अजय कुमार राम पुत्र विजय राम (निवासी मिश्र नेवरी, थाना कोतवाली, बलिया) बताया। उसके पास 5120/- रुपये नकद तथा माचिस की डिब्बी तथा एक प्लास्टिक के पानी का बोतल, जिसमें पेट्रोल लाया गया था बरामद हुआ। पुलिस ने धारा 226 बीएनएस, 2023 में पाबंद कर आरोपी को चालान न्यायालय कर दिया। आरोपी पर पूर्व धारा 308 (6), 351(2) बीएनएस, 2023 का अभियोग पंजीकृत है।