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आवास विकास परिषद के अधिशाषी अभियंता की दबंगई :बिना अधिग्रहण किये और माननीय कोर्ट से स्टे वाले भू खंड पर बुलडोजर लेकर आने की दी भू स्वामी को नोटिस

 


 

मधुसूदन सिंह 

बलिया।। बिना अधिग्रहण किये और तीन तीन न्यायालय से भू स्वामी के पक्ष मे स्थगन आदेश प्रभावी होने के बाद भी विवादित भू खंड पर प्रशासन व बुलडोजर के साथ आकर कब्जा करने की धमकी कोई माफिया नहीं, उत्तरप्रदेश सरकार के आवास विकास परिषद के अधिशाषी अभियंता ने कश्तकार को दी है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कालोनी हरपुर का है।



बता दे कि कश्तकार कृष्णा मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस भू खंड पर कब्जा दखल करने के लिये अधिशाषी अभियंता आवास विकास परिषद ने मुझको नोटिस देकर 27 जुलाई 2024 का समय निर्धारित किया है, वास्तव मे उस भूखंड का अधिग्रहण आजतक आवास विकास परिषद ने किया ही नहीं है। सन 2004 मे आवास विकास के तत्कालीन अभियंता ने जिलाधिकारी बलिया को पत्र देकर आवास विकास के भू भाग को चिन्हित करने का अनुरोध किया था। जिसके क्रम मे 5 लेखपालों व कानूनगो की टीम ने पैमाइश कर मेरे हिस्से के 12 डिसमिल भू भाग अधिग्रहण से बाहर बताया था। जिसके आधार पर तत्कालीन एसडीएम राजकुमार ने जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेज दी थीं।

यही नहीं जिस अधिशाषी अभियंता महोदय ने मुझे नोटिस दिया है, इनको मेरे हिस्से के एक भू भाग को अधिग्रहित करने के बाद मुआवजा न देने के कारण हमारे द्वारा योजित वाद मे माननीय कोर्ट ने आदेश के बाद भी मुआवजा का चेक न देने के कारण साढ़े तीन घंटे तक कटघरे मे खड़ा कराया था। तभी से ये मुझसे खार खाये हुए है, उस समय ये सहायक अभियंता थे।

कहा कि ये अपनी व्यक्तिगत खुन्नस निकालने के लिये बलिया के प्रशासनिक अधिकारियो को भी गलत रिपोर्ट पेश कर माननीय दीवानी न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के फैसले व स्टे की अवमानना कराने पर लगे हुए है। ये जिस भूखंड पर कब्ज़ा करने आ रहे है, उसी भू खंड के माननीय उच्च न्यायालय मे योजित वाद मे बयान हल्फी देकर कहे है कि आवास विकास परिषद द्वारा विवादित भू खंड़ो पे कोई भी कब्ज़ा नहीं किया गया है। ऐसे मे 27 जुलाई 2024 को अधिशाषी अभियंता के साथ लोग बिना अधिग्रहण के कब्जा करने मे सहयोगी होंगे, सबके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय व स्थानीय न्यायालय के अवमानना के दोषी होंगे। सुनिये पीड़ित कृष्णा मिश्र का बयान ---