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मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना कर गोमतीनगर विस्तार निवासियों से हाउस टैक्स वसूली का लखनऊ जनकल्याण महासमिति ने किया विरोध





बिना विकास किये ही टैक्स वसूली का प्रयास 

लखनऊ।। मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना कर गोमतीनगर विस्तार निवासियों से हाउस टैक्स वसूली का विरोध किया गया। लखनऊ जनकल्याण महासमिति के अध्यक्ष उमा शंकर दुबे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में गोमतीनगर विस्तार की समितियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में लिया गया। इस सम्बन्ध में नगर आयुक्त को पत्र लिखकर भी विरोध जताया गया है। यहां यह ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट के क्रम में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे के द्वारा जारी 19 अगस्त 2021 के आदेश में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 177 के अनुसार प्रदेश में हाउस टैक्स वसूली पर रोक लगाई थी।

जिस क्रम में दिनांक 09/03/2024 आप द्वारा एलडीए वीसी महोदय को पत्र भी लिखा गया था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। शासनादेश के प्रावधानों के अनुरूप विकास कार्य पूर्ण किए वगैर हाउस टैक्स के सम्बंध में जारी नोटिस को वापस लेने के निर्देश दिए गए थे । आदेश में स्पष्ट था कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 177 निम्नलिखित प्राविधानों के पालन किया जाए और हाउस टैक्स तभी लिया जाए जब या तो क्षेत्र का प्रावधानों के अनुसार सम्पूर्ण विकास हो जाए अथवा नगर निगम सीमा में शामिल हुए 5 वर्ष हो जाएं, उसके बाद ही हाउस टैक्स लिया जाए। लेकिन नगर निगम लखनऊ द्वारा लगातार सरकार के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है और लखनऊ के 88 गांव जो नगर निगम सीमा में शामिल हैं उन क्षेत्रों में नोटिस पर नोटिस भेजा जा रहा है और सरकार की नीतियों के विपरीत, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 177 प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए लखनऊ नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स की वसूली की जा रही है। यहां यह भी अवगत कराना जरूरी है कि नगर निगम का बार बार यह भी तर्क रहता है कि "एलडीए ने कुछ क्षेत्रों का विकास किए हैं जिसमें सीवर, नाली आदि व्यवस्था दी है" के संबंध में अवगत कराना है कि एलडीए ने अधूरे कार्य किए हैं जिसे खुद नगर निगम ने माना है। पिछले वर्ष गोमती नगर विस्तार सहित उन कालोनियों को हैंडओवर लेने के लिए नगर निगम ने एलडीए से उपरोक्त कार्य के लिए 200 करोड़ रुपए मांगे थे और एलडीए ने नहीं दिए तो नगर निगम ने हैंडओवर नहीं लिया और मात्र सफाई और कूड़ा कलेक्शन को नगर निगम ने हैंडओवर लिया था। अब आरडब्ल्यूए को नियम विरुद्ध तरीके से जबरन 2020 से हाउस टैक्स की वसूली हेतु नोटिस भेजा जा रहा है


एलडीए ने आवंटियों से डेवलपमेंट चार्ज लिया है लेकिन विकास कार्य अधूरे हैं। सीवर, नाला, बिजली, पानी जैसी व्यवस्था ध्वस्त है। अब चूंकि गोमती नगर विस्तार नगर निगम सीमा में शामिल हो गया है, ऐसे में नगर निगम स्तर से अथवा एलडीए के माध्यम से अधूरे कार्य पूरे कराकर जनता के वायदे को पूरा कराए।

गोमतीनगर विस्तार के निवासी नगर निगम सीमा में शामिल होने के 5 साल बाद नियमानुसार अपना हाउस टैक्स जमा करने के लिए तैयार हैं। लखनऊ जनकल्याण महासमिति की मांग है कि बिना सम्पूर्ण विकास के अथवा नगर निगम सीमा में 5 साल बाद ही हाउस टैक्स लिया जाए तथा गोमतीनगर विस्तार के जिन नागरिकों से हाउस टैक्स जमा करवाया गया है उसे अग्रिम जमा मान कर समायोजित किया जाए।

बैठक में महासचिव राम कुमार यादव, सचिव रूप कुमार शर्मा, 88 गांवों के प्रतिनिधि देवेश यादव, एस.के.एस. भदौरिया, जी.पी. शुक्ला, सुधीर पाण्डेय, के.के. द्विवेदी, आर.एस. भटनागर, हरेंद्र हृदय, शालिनी पहवा, आर. के. सिंह के साथ गोमतीनगर विस्तार के विभिन्न अपार्टमेंट्स की समितियों के प्रतिनिधि शामिल रहे।