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जिले के समस्त दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित

 




बलिया।। जनपद के समस्त दिव्यांगजनों को सूचित करते हुए जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी राजन कुमार ने बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा राज्य निधि मद से दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। राज्य निधि से वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों में दिव्यांगजन के हितार्थ निम्न 08 प्रकार के वित्तीय सहायता प्राविधानित है। जनपद के दिव्यांगजन द्वारा बनाये गये चित्रं, हस्तकला आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने हेतु प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं हेतु धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराना। जनपद के दिव्यांगजन जिनका खेल /ललित कला / संगीत/नृत्य/ फिल्म/ थियेटर/ साहित्य जैसे किये जाने एवं क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हो, उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभाग खेल आयोजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। 



दैनिक जीवन के गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए बैंच मार्क दिव्यांगता के व्यक्तियों को उच्च सहायता वाले उपकरण (High support need instrument) क्रय हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, उ0प्र० के दिव्यांगजन जो गम्भीर बीमारियों यथा- कैंसर, थैलीसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया,बहुस्केलोरोसिस से ग्रसित हो अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित न हों, को चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता। दिव्यांगजनों की शिक्षा एवं पुनवास से सम्बंधित विभिन्न पहतुओं पर सम हितधारकों का उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण कार्यक्रम (इन स्विस प्रोग्राम) हेतु वित्तीय सहायता। दिव्यांगजन हेतु संचालित विशेष विद्यालयों में गणित अथवा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अथवा मनोवैज्ञानिक आदि प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता।

 दिव्यांगजन हेतु संचालित विशेष विद्यालयों में खेल सुविधाओं का विकास, खेल उपकरण क्रय हेतु वित्तीय सहायता। दिव्यांगजनों के पुनर्वासन से सम्बन्धित सामाजिक, चिकित्सकीय, शैक्षिक एवं विधिक (Legal) आदि विषयों पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता। विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र तीन दिवस में कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी,विकास भवन, बलिया में जमा किया जानाआवश्यक है, आवेदन पत्र प्राप्ति हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।