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दुष्कर्म विरोधी विधेयक बंगाल विधानसभा से सर्वसम्मति से पास, मात्र 10 दिन फांसी या आखिरी सांस तक उम्रकैद का प्रावधान

 



कोलकाता।। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने बलात्कार के खिलाफ देश का सबसे कड़ा कानून बनाया है।बंगाल विधानसभा में आज यानी मंगलवार को दुष्कर्म विरोधी विधेयक पेश कर दिया गया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इस विधेयक में दुष्कर्म और पीड़िता की मौत के दोषी व्यक्ति को मात्र 10 दिनों मे फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसमें दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को बिना जमानत के आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान भी किया गया है। विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस विधेयक को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म के दोषी को सख्त सजा मिलनी चाहिए।




बता दे कि बलात्कार के मामलों मे बीजेपी ममता बनर्जी सरकार पर काफी हमलावर है। लेकिन आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने विरोधियों को करारा जबाब देते हुए बीजेपी समेत सभी विपक्षी दलों को अपने अपने राज्यों मे इतना कड़ा कानून बनाने की चुनौती भी दे दी है।