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प्रयागराज उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बहराइच मे बुलडोजर कार्यवाही पर लगायी 15 दिनों की रोक





लखनऊ।।बहराइच में बुल्डोजर कार्यवाही पर प्रयागराज उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए 15 दिनों के लिए बुल्डोजर एक्शन पर रोक लगाते हुए 3 दिन में सरकार से जबाब मांगा है। बता दे कि बहराइच के महराजगंज बाजार में 23 हिंसाईयो के खिलाफ लोक निर्माण विभाग बहराइच ने सड़क की जमीन पर किये गए अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसकी मियाद कल शाम को समाप्त हो गयी थीं। इस नोटिस के माध्यम से कल तक अतिक्रमण को हटाना था। समय सीमा बीत जाने के बाद रविवार को  अवैध निर्माण पर बुल्डोजर कार्यवाही होने की संभावना बढ़ गयी थीं।

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 15 दिनों के लिए बुलडोजर कार्यवाही पर रोक लगाई है।  दिल्ली की एपीसीआर संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष महफ़ूजुर रहमान की याचिका पर लखनऊ हाईकोर्ट में सौरभ शंकर श्रीवास्तव एडवोकेट द्वारा वाद माननीय न्यायाधीश ए रहमान मसूदी और माननीय न्यायाधीश सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने सुनवाई करते हुए मामले में 15 दिनों का स्टे देते हुए सरकार से 3 दिन में जबाब माँगा है।