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प्रभारी प्रधानाध्यापक पद पर कार्य कर रहे सहायक अध्यापकों को प्रधानाध्यापक के समान वेतन देने का उच्च न्यायालय ने दिया आदेश

             याचिका कर्ता कुलभूषण त्रिपाठी 


राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (प्राथमिक संवर्ग) बलिया की पहल: ब्लॉक संयोजक की याचिका पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला


बलिया / लखनऊ।।राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (प्राथमिक संवर्ग) बलिया की पहल से राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, ब्लॉक गड़वार के संयोजक  कुलभूषण त्रिपाठी  व 157 अन्य प्रभारी प्रधानाध्यापकों की रिट- ए, संख्या 12862 ऑफ 2024 बनाम यूपी राज्य और 3 अन्य पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रभारी प्रधानाध्यापक पद पर कार्य कर रहे सहायक  अध्यापकों को प्रधानाध्यापक के समान वेतन देने का आदेश दिया है।



राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के ब्लॉक संयोजक और उनकी टीम के अथक प्रयास से हाईकोर्ट में लंबित याचिका के सुनवाई के क्रम में यह निर्देश दिया गया है कि ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी जांच करें कि संबंधित याचिकर्ता इंचार्ज प्रधान अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे हैं या नहीं। 



यदि वह कार्य कर रहे हैं तो इंचार्ज बनने की तिथि से अब तक का एरियर तथा प्रधानाध्यापक का वेतन अनुमन्य करें। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सीमांत सिंह तथा सी.एस.सी. अर्चना सिंह जी थी। ये आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया की एकल पीठ  द्वारा पारित किया गया है ।


इस आदेश  को लेकर  बलिया के शिक्षक  पुनीत सिंह,आनंद यादव, नीरज उपाध्याय, राधेश्याम पांडेय, अंकुर द्रिवेदी, आलोक कुमार रंजन, शशांक सिंह सेंगर, शशांक शेखर सिंह, संदीप खरवार,अभिषेक तिवारी, अजीत सिंह,अमित मौर्य ,अश्वनी पाण्डेय सहित  अन्य शिक्षकों ने हर्ष व्यक्त किया।